बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रचार के दौरान प्रत्याशी या उनके साथ चल रहे लोगों में अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो पेनाल्टी कैंडीडेट पर ही लगेगी. इसके लिए एक हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.

कानपुर(ब्यूरो)। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, अब प्रचार के दौरान प्रत्याशी या उनके साथ चल रहे लोगों में अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो पेनाल्टी कैंडीडेट पर ही लगेगी। इसके लिए एक हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ही चुनाव प्रचार करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इनकी निगरानी के लिए बकायदा टीमें गठित कर दी हैं, जो इस तरह के कार्यो पर लगातार अपनी नजर बनाए रहेेंगी।

सब कुछ नियम के मुताबिक
सिटी में पिछले दो सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी कमल किशोर ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी के लिए नियम सख्त हैं। ऐसे में कोई नेता या कैंडीडेट या फिर उनके समर्थक बिना मास्क के चुनाव प्रचार करते पाए गए तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। किसी को भी कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित कोई छूट नहीं होगी।

डोर टू डोर 10 लोगों की छूट
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, कैंडिडेट को वर्चुअली और मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रसार करना पड़ रहा है। वहीं अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए अब 10 लोगों को अनुमति दी गई है। जबकि पहले यह संख्या 5 लोगों की थी जिसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के अनुसार, रैलियों पर रोक लगी होने की वजह से इसमें छूट दी गई है, लेकिन डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने वालों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखना पड़ेगा।

31 जनवरी तक रैली पर रोक
वहीं, दूसरी तरफ कोरोना के केस बढऩे से 22 जनवरी तक सभी रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर नुक्कड़ बैठक पर भी रोक लगी है

चुनाव प्रसार हाईलाइट्स
- 31 जनवरी तक रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल रैली व बाइक रैली पर रोक
- डोर टू डोर अभियान के लिए दस व्यक्तियों को दी गई अनुमति
- हर पांच वाहनों के बाद वाहनों के काफिलों को तोड़ा जाए
- काफिले में आधे घंटे और 100 मीटर का गैप होगा

कानपुर की ये विधानसभा सीटें
कानपुर नगर में दस असेंबली सीट्स है। जिनमें बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंद नगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई, नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर और घाटमपुर विधानसभा सीट शामिल है।

Posted By: Inextlive