-पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, सचेंडी में चार साल पहले हुई थी वारदात

KANPUR : साढ़े तीन साल की बच्ची से रेप के एक मामले में आरोपी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने 20 साल कैद और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि से बीस हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को छह माह कैद और काटनी होगी।

4 साल पहले हुइर् थी वारदात

सचेंडी के तुन्ना निवासी अनुज कुमार 19 फरवरी 2016 की दोपहर 12:10 बजे घर के बाहर खेल रही पड़ोसी की साढ़े तीन वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची चिल्लाने लगी तो उसकी मां दौड़कर घटनास्थल पर पहुंची। बालिका की मां को देखकर अनुज भाग खड़ा हुआ। उसे भागते हुए गांव वालों ने भी देखा। इस मामले में पुलिस ने अनुज के खिलाफ बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज ि1कया था।

मां-बाप की जिम्मेदारी का हवाला

विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव के मुताबिक, किशोरी ने भी कोर्ट में अपने साथ हुए घटनाक्रम को बताया था और आरोपी की पहचान भी की थी। ट्यूजडे को उसकी जेल से वीडियो कॉन्फ्रे¨सग के माध्यम से पेशी कराई गई। कोर्ट ने अनुज को दोषी करार दे दिया। सजा के ¨बदु पर उसकी ओर से कहा गया यह पहला अपराध है। बूढ़े मां-बाप की जिम्मेदारी उस पर है। वह बाहर निकलकर समाजसेवा करना चाहता है इसलिए जेल में बिताई अवधि को ही सजा में तब्दील किया जाए। न्यायालय ने उसके तर्कों को नहीं माना और 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

Posted By: Inextlive