स्कूल के पास लिकर शॉप को हटवाने के लिए पांच साल के बच्चे की तरफ से की गई कोशिश कामयाब हो गई है. बच्चे के पेरेंट्स की ओर से दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. हार्ईकोर्र्ट ने कहा है कि स्कूल के पास चल रही लिकर शॉप का लाइसेंस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए रिन्यू न किया जाए.

कानपुर (ब्यूरो)। स्कूल के पास लिकर शॉप को हटवाने के लिए पांच साल के बच्चे की तरफ से की गई कोशिश कामयाब हो गई है। बच्चे के पेरेंट्स की ओर से दाखिल पीआईएल पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हार्ईकोर्र्ट ने कहा है कि स्कूल के पास चल रही लिकर शॉप का लाइसेंस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए रिन्यू न किया जाए। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लाइसेंस का रिन्यूवल हो गया है। इसलिए करंट फाइनेंशियल ईयर में दुकान चलने दी जाए।

30 मीटर के दायरे में चल रही
रतन सदन आजाद नगर निवासी पांच वर्षीय एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद नगर के एलकेजी के स्टूडेंट की तरफ से पेरेंट्स ने प्रमुख सचिव आबकारी लखनऊ, आबकारी कमिश्नर लखनऊ, डीएम, जिला आबकारी अधिकारी और आजाद नगर स्थित शराब की दुकान के लाइसेंसधारक ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ पीआईएल दाखिल कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि स्कूल से 50 मीटर दूर शराब की दुकान खोलने के नियम को दरकिनार कर यह दुकान 30 मीटर के दायरे में चल रही है। शराब की दुकान तय समय से पहले खुल जाती है और चिडिय़ाघर की चहारदीवार के पास शराब पीने वाले लोग गाली-गलौज और मारपीट करते हैं। इसकी कंप्लेन डीएम से की गई थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आबकारी विभाग ने कहा था कि शराब की दुकान 30 साल से चल रही है और स्कूल 2019 में खुला है।

बस 10 महीने और चलेगी
बच्चे की तरफ से पीआईएल दाखिल करने वाले अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पीआईएल मंजूर कर आदेश दिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद इस लिकर शॉप का लाइसेंस रिन्यूवल न किया जाए। इस आदेश के बाद अब यह शराब की दुकान इस फाइनेंशियल ईयर के बचे 10 मंथ तक ही यहां चल सकेगी। अगले फाइनेंशियल ईयर में इसका रिन्यूवल नहीं होगा।

Posted By: Inextlive