सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सुनवाई बुधवार को हुई. इरफान के एडवोकेट और प्रॉसीक्यूशन ने लिखित बहस दाखिल कर दी है. कोर्ट ने इरफान केस के गवाह पेश करने की अर्जी खारिज कर दी गई.

कानपुर (ब्यूरो)। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में सुनवाई बुधवार को हुई। इरफान के एडवोकेट और प्रॉसीक्यूशन ने लिखित बहस दाखिल कर दी है। कोर्ट ने इरफान केस के गवाह पेश करने की अर्जी खारिज कर दी गई। साथ ही हाईकोर्ट जाने का प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

लिखित बहस दाखिल

इरफान के एडवोकेट शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि उन्होंने लिखित बहस दाखिल कर कहा है कि घटना वाले दिन घटना स्थल पर इरफान और रिजवान नहीं थे और न ही किसी ने दोनों को आग लगाते देखा है। रिजवान जमीन के मालिक हैं। वादिनी अशर्फाबाद में रहती है।

इरफान और रिजवान नहीं लिए थे मोबाइल

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भास्कर मिश्र ने बताया कि उन्होंने लिखित बहस दाखिल कर कहा है कि बचाव पक्ष ने मोबाइल की सीडीआर लोकेशन के आधार पर मौके पर इरफान व रिजवान के न होने की बात कही है। पांच गवाह ने दोनों की उपस्थिति मौके पर साबित की है। तीन गवाहों ने कहा है कि इरफान व रिजवान मोबाइल नहीं लिए थे। बचाव पक्ष के गवाह ऋषभ गुप्ता ने गवाही दी थी कि उसके मोबाइल से रिजवान ने पुलिस के 112 नंबर पर काल की थी। संपत्ति रिजवान की होने के तर्क पर अभियोजन ने कहा है कि यह मुकदमा संपत्ति का नहीं आग लगाने का है। गवाह ने कहा है कि वादिनी मौके पर ही रह रही थी।

8 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था केस

डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ आठ नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि इन लोगों ने उसके घर में आग लगा दी। इस मुकदमे में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजरायल आटे वाले के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका है।

Posted By: Inextlive