जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि बीमित के इलाज में खर्च 14933 रुपये का भुगतान एक माह के अंदर किया जाए.


कानपुर(ब्यूरो)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि बीमित के इलाज में खर्च 14,933 रुपये का भुगतान एक माह के अंदर किया जाए। मुकदमा दाखिल करने की तारीख छह जनवरी 2009 से भुगतान की तारीख तक सात प्रतिशत ब्याज और चार हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा।

ली थी मेडिक्लेम पॉलिसी
माडल टाउन पांडु नगर निवासी जय प्रकाश जैन ने दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडलीय कार्यालय मेघदूत भवन दि माल के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने कंपपनी से मेडीक्लेम पालिसी ली थी। इसका प्रीमियम 12,140 अदा किया था। पालिसी 17 मई 2007 से 16 मई 2008 तक प्रभावी था। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, 28 जुलाई 2007 को उसकी पत्नी कमलेश जैन फिसल कर गिर गई। इससे गंभीर चोटें आई। उसका इलाज रामा हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनपुर में कराया गया। इलाज में 14,933 रुपये खर्च आया। दावा दाखिल करने पर कंपनी कई कमियां बताकर टाल-मटोल करती रही। कंपनी ने कहा कि वादी ने बताई गई कमियां दूर नहीं की, इसलिए दावे का निस्तारण नहीं किया गया। आयोग ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।

Posted By: Inextlive