फर्जी डॉक्यूमेंट्स से हवाई सफर करने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली.


कानपुर(ब्यूरो)। फर्जी डॉक्यूमेंट्स से हवाई सफर करने के मामले में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा गया कि आवश्यक हो तो भविष्य में अभियुक्त दोबारा नया आवेदन कर सकता है। हाईकोर्ट ने पहले ही सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज की थी।

असरफ अली के नाम सेग्वालटोली थाना के मुकदमा अपराध संख्या 198/22 में यह जमानत याचिका खारिज की गई है। इसमें सीसामऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फरारी के दौरान असरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बना कर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने का आरोप है। कानपुर पुलिस की मजबूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक न चली और सुप्रीम कोर्ट ने रिट खारिज कर दी।

Posted By: Inextlive