सपा विधायक इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब एमपीएमएलए लोअर कोर्ट से भी राहत मिल गई है. लोअर कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से सशर्त छूट दी है.सपा विधायक पर जाजमऊ स्थित प्लाट पर कब्जा और आगजनी मामले रंगदारी जमीनों पर कब्जा समेत कई मामलों में सुनवाई हो रही है. यह सुनवाई एमपी-एमएलए की दो कोर्ट सेशन और लोअर में चल रही है.


कानपुर (ब्यूरो) इरफान की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में इरफान की बीमारी का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र का स्वीकार करते हुए सशर्त छूट दी थी। इसी कड़ी में एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में भी व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

Posted By: Inextlive