प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि अविनाश सिंह मुन्नू व अन्य द्वारा इंदिरानगर थानाक्षेत्र के फरीदी नगर में पिकनिक स्पॉट रोड पर लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर लगभग 500 वर्गमीटर एरिया में बेसमेंट के निर्माण के लिए शटरिंग आदि का कार्य कराया जा रहा था।


लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए की ओर से अवैध प्लॉटिंग और निर्माणाधीन कॉम्प्लैक्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को इंदिरा नगर, काकोरी व पारा थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। इस दौरान तीन अवैध व्यवसायिक निर्माणों को सील करने के साथ ही दो स्थानों पर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।शटरिंग कराई जा रही थी


प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि अविनाश सिंह, मुन्नू व अन्य द्वारा इंदिरानगर थानाक्षेत्र के फरीदी नगर में पिकनिक स्पॉट रोड पर लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर लगभग 500 वर्गमीटर एरिया में बेसमेंट के निर्माण के लिए शटरिंग आदि का कार्य कराया जा रहा था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद अरमान, मोहम्मद मुसीब व अन्य द्वारा मानस सिटी के पास चांदन रोड पर लगभग 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर भूतल पर आरसीसी कॉलम का निर्माण कराया जा रहा था। उक्त दोनों प्रकरण में विपक्षियों द्वारा निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृत मानचित्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्राधिकरण की टीम द्वारा बार-बार रोकने के बाद भी स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाता रहा। इस पर दोनों स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता एनएन चौबे के नेतृत्व में अवर अभियंता राजीव श्रीवास्तव व विपिन बिहारी राय द्वारा पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया।व्यवसायिक यूज के लिए निर्माणप्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि संजय कुमार व अन्य द्वारा पारा थाना क्षेत्र में अमौसी रोड स्थित ग्राम-मौदा में लगभग 5000 वर्गफिट के भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग के लिए आरसीसी कॉलम आदि का निर्माण कराया जा रहा था। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत न करने पर स्थल को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय व जगदीश प्रसाद द्वारा पुलिस बल के सहयोग से परिसर को सील कर दिया गया।अतुल्या रेजीडेंसी समेत दो जगह ध्वस्तीकरण

प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अतुल करन शिवरी द्वारा काकोरी थानाक्षेत्र में मोहान रोड पर लगभग 6 बीघा जमीन पर सड़क, नाली व कार्यालय आदि का निर्माण कराकर प्लाटिंग करते हुए अतुल्या रेजीडेंसी नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त इरशाद हुसैन द्वारा काकोरी में मौदा रोड पर लगभग 3 बीघा जमीन पर सारंग प्रॉपर्टीज नाम से अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त दोनों प्रकरण में प्रॉपर्टी डीलर विकासकर्ताओं द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थल पर अवैध रूप से विकास कार्य कराया जाता रहा, जिस पर विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पांडेय व जगदीश प्रसाद द्वारा पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थल पर सभी निर्माण कार्यों को ध्वस्त कराया गया।

Posted By: Inextlive