- यूपी में मुख्य सचिव ने कोविड-19 को लेकर जारी किए दिशानिर्देश

- यह निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेंगे

LUCKNOW : कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब डीएम परिस्थितियों का आकलन करते हुए नाइट कफ्र्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकेंगे। जिन शहरों में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां दफ्तरों में एक ही समय में कार्मिकों की उपस्थिति कम रखने के लिहाज से प्रशासन विखंडित कार्यालय समय प्रबंधन या अन्य समुचित उपाय करने पर विचार कर इस बारे में निर्णय ले सकता है।

कुछ क्षेत्रों में बढ़े हैं कोरोना के मामले

शासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का भी आवश्यकतानुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कोरोना पर नियंत्रण के संदर्भ में बीती 25 नवंबर को राज्यों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। हाल ही में प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कंटेनमेंट जोन से जुड़े मापदंडों को सख्ती से लागू करने और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तरदायित्व दिये जाने के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां

कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान में आयोजित होने वाली सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत ही प्रयोग होगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्री¨नग, सैनिटाइजर व हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ मौजूद रह सकेंगे। खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्ति मौजूद रह सकेंगे।

कंटेनमेंट और सर्विलांस

- कोविड-19 के लिए अति संवेदनशील और अधिक संभावना वाले क्षेत्रों में वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन को माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है।

- कंटेनमेंट जोन के अंदर बेहद जरूरी गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर और बाहर चिकित्सीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाये जाने का निर्देश दिया गया है। इस उद्देश्य से गठित सर्विलांस टीम प्रत्येक मकान की सघन निगरानी करेगी।

- तय प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड-19 की टे¨स्टग होगी। जांच में पॉजिटिव पाये गए व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी लोगों की सूची (कॉन्टैक्ट ट्रे¨सग) तैयार कर इनके चिन्हांकन, ट्रे¨सग, क्वारंटाइन तथा 14 दिनों तक लगातार निगरानी की कार्यवाही होगी।

- कोशिश होगी कि पॉजिटिव पाये जाने के 72 घंटे के अंदर ही 80 प्रतिशत संपर्क चिन्हित कर लिए जाएं। कोविड मरीजों को तत्काल आइसोलेट करते हुए उनका उपचार शुरू किया जाएगा।

- जरूरत पड़ने पर मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा और उसके उपचार पर नजर रखी जाएगी। बफर जोन में फीवर क्लीनिक और मोबाइल चिकित्सा यूनिट को सक्रिय करने पर विचार किया जाएगा।

- लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस व स्थानीय निकाय के अधिकारियों की होगी।

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आवागमन पर नहीं होगी पाबंदी

मुख्य सचिव ने कहा कि सूबे में तथा सूबे के बाहर लोगों के तथा सामान व खाद्य सामग्री के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

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घर पर रहें बुजुर्ग व बच्चे

- 65 वर्ष से अधिक आयु के तथा अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष आयु से कम के बच्चे घर पर ही रहें और केवल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पर ही बाहर निकलें।

- आरोग्य-सेतु ऐप शुरुआती संक्रमण के खतरे को पहचानता है और संक्रमण के विरुद्ध लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए कार्यालयों व कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर लेना चाहिये।

-मुख्य सचिव ने कहा कि जिला-प्रशासन व प्राधिकारी हर व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु एप तथा आयुष कवच कोविड एप डाउनलोड करने के लिये प्रोत्साहित करें। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं को आरोग्य सेतु ओपेन एपीआई सेवा प्रोत्साहित करेगी।

- यह व्यवस्था संगठनों और कर्मचारियों को कोविड-19 के जोखिममुक्त वातावरण में काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करेगी।

एसओपी का हो सख्ती से पालन

मुख्य सचिव ने कहा कि समय-समय पर शासन ने विभिन्न गतिविधियों को लेकर एसओपी/निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत यात्री ट्रेनों, घरेलू हवाई सेवाओं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, होटल, रेस्टोरेंट्स, शा¨पग मॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केंद्र, जिम व सभाओं में संबंधित अधिकारी पर्यवेक्षण करें और कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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Posted By: Inextlive