- 28 फरवरी 2021 के बाद 7.5 टन से ऊपर कामर्शियल वाहनों का होगा चालान - आवेदन करना जरूरी बिना आवेदन नहीं हो सकता वाहन संबंधित कोई काम

lucknow@inext.co.in LUCKNOW : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान फरवरी तक नहीं होगा। 28 फरवरी 2021 के बाद केवल 7.5 टन से ऊपर के कामर्शियल वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान किया जाएगा। पब्लिक के लिए यह भले ही राहत की खबर हो लेकिन अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आपने आवेदन नहीं किया है या फिर रसीद नहीं ली है तो आरटीओ में वाहन संबंधित कोई भी काम नहीं होगा।

नहीं हो सकेंगे ये काम

हाइथोफिकेश - अगर आप ने वाहन लोन पर खरीदा है और लोन खत्म होने के बाद वाहन का हाइथोफिकेशन करना है तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या आवेदन की रसीद होगी तभी हाइथोफिकेशन होगा।

आरसी में एड्रेस चेंज- वाहन की आरसी में दर्ज एड्रेस को चेंज कराना चाहते हैं तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या आवेदन रसीद के आरसी में दर्ज एड्रेस चेंज नहीं होगा।

डुप्लीकेट आरसी - बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या आवेदन रसीद के डुप्लीकेट आरसी नहीं मिलेगी।

गाड़ी ट्रांसफर - अपने पुराने वाहन को बेचने के साथ अन्य किसी के नाम गाड़ी ट्रांसफर करना चाहते है तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व आवेदन रसीद के गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी।

वाहन संबंधी काम - आरटीओ से वाहन संबंधी काम तभी होंगे जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व आवेदन रसीद होगी।

ब्योरा अपडेट न होने से हो परेशानी

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन में लगी हो या फिर इस नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिक ने ऑनलाइन रसीद कटा रखी हो, फिर भी वाहन संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। सारथी पोर्टल पर ब्योरा अपडेट ना होने से वाहन मालिकों को परेशानियों का सामान करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वाहन कंपनियों के साथ ही एनआईसी को पत्र लिख कर वाहनों का ब्यौरा अपडेट करने को कहा गया है।

शोरूम व आरटीओ के लगा रहे चक्कर

कई वाहन मालिकों ने आरटीओ से शिकायत की है कि नंबर प्लेट लगने या आवेदन रसीद प्रस्तुत करने के बाद भी वाहन संबंधी काम नहीं हो पा रहे हैं। वाहन मालिक शोरूम और आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वहीं आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी बताते हैं कि रसीद का ब्यौरा परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है। ऐसे में अपडेट कराने वहीं जाना होगा जिस शोरूम से नंबर प्लेट लगवाई है।

ऐसे करें आवेदन

- bookmyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन करे

- जिस कंपनी की गाड़ी है उस कंपनी के शोरूम पर जाकर आवेदन करें

- शोरूम बंद हो गया है तो किसी भी शोरूम पर जाकर आवेदन कर सकते है

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे

- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बदला नहीं जा सकता

- सात अंक के कोड में गाड़ी व मालिक का ब्यौरा होगा

- यूनिक कोड से वारदातों और हादसों पर लगाम लगेगी

- लेजर डिटेक्टर कैमरे से वाहन का ब्यौरा तत्काल मिलेगा

- शोरूम से इंजन, चेचिस नंबर नेशनल डाटाबेस में दर्ज होगा

- फर्जी नंबर के जरिए वाहनों की खरीद फरोख्त बंद होगी

हैंडलिंग के नाम पर नहीं ले सकेंगे एक्स्ट्रा फीस

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे हैंडलिंग फीस के नाम पर एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकती हैं। bookmyhsrp.com पर जो फीस कटेगी, उसके अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रदेश में यदि कोई वाहन कंपनी अतिरिक्त चार्ज लेती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Posted By: Inextlive