LUCKNOW:भूमि अर्जन के नये कानून के तहत प्रदेश में जमीन का अधिग्रहण करने के लिए कैबिनेट ने शुक्रवार को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन‌र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की नई नियमावली को मंजूरी दे दी। मालूम हो कि प्रदेश में एक जनवरी 2014 से भूमि अधिग्रहण का नया अधिनियम प्रभावी है, लेकिन नियमावली न लागू हो पाने के कारण सूबे में अभी तक भूमि अर्जन के नये कानून के तहत किसानों से सिर्फ आपसी समझौते के तहत ही जमीनें अधिग्रहीत की जा रही थी। जहां सहमति नहीं बन पा रही थी, वहां जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था, इस वजह से कई परियोजनाओं अटकी हुई थीं। कैबिनेट से मंजूर नियमावली में भूमि अर्जन की कार्यवाही सुचारु रूप से करने और भू-स्वामियों को पारदर्शिता के साथ हर स्तर पर सुनवाई का मौका देने की व्यवस्था की गई है।

छह नई तहसीलें गठित

कैबिनेट ने शुक्रवार को छह नई तहसीलें गठित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। पीलीभीत में कलीनगर व अमरिया, कन्नौज में हसेरन, चंदौली में नौगढ़, मैनपुरी में कुरावली और शाहजहांपुर में कलान को तहसील का दर्जा दिया गया है। इन सभी तहसीलों के गठन का फैसला मानक में ढील देते हुए किया गया है। अभी तक प्रदेश में 343 तहसीलें थीं। इन छह तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या 349 हो जाएगी। सपा सरकार के सत्तारूढ़ होने तक प्रदेश में कुल 313 तहसीलें थीं। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में 36 नई तहसीलें बनी हैं जिनमें से 30 के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

अन्य अहम कैबिनेट फैसले

- एसजीपीजीआई लखनऊ को 570 करोड़

कैबिनेट ने लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण को 570.32 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। इसके तहत इमरजेंसी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वॉर्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रांस प्लांट सेंटर का उच्चीकरण किया जाना है। साथ ही विभागों में उच्च श्रेणी के निर्माण कार्य भी कराए जा सकेंगे। इससे मरीजों के इलाज, भर्ती एवं ऑपरेशन की तिथि में लंबी अवधि का इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा। गंभीर बीमारियों के त्वरित इलाज के अलावा किडनी ट्रांसप्लांट की वेटिंग भी कम हो जाएगी। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा तथा प्रदेश में पहली बार रोबोट से ऑपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट को मंजूरी

कैबिनेट ने जनहित में पीपीपी मॉडल पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन की मंजूरी दे दी है। इस बारे में अन्य निर्णय तथा वांछित कार्यवाही पर अग्रेत्तर निर्णय लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी लिया गया है। मालूम हो कि 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रदेश के चयनित 36 जिलों में किया जाएगा। इस पर आने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद से किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत प्रत्येक यूनिट में दो वाहन होंगे, जिसमें एक वाहन चिकित्सीय उपकरण कार्य के लिए तथा दूसरा वाहन स्टाफ के लिए होगा। इनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि उपलब्ध रहेंगे तथा दूर-दराज के इलाकों में जनता सभी चिकित्सीय सुविधाएं और दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इसके जरिए रोजाना करीब 10 हजार से अधिक रोगियों का उपचार होने की उम्मीद है। वहीं साल में लगभग 30 लाख रोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। प्रति यूनिट सात स्टाफ की तैनाती होगी। इससे करीब 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

- आयोग करेगा विधि अधिकारियों की सीधी भर्ती

विधि अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए वेतन समिति (2008) की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने 'उप्र राजकीय विभाग विधि अधिकारी संवर्ग सेवा नियमावली, 2016' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके बाद विधि अधिकारी के पदों पर समान अर्हता और वेतनमान लागू होंगे। नियमावली के तहत विधि अधिकारी के सभी पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। मालूम हो कि सरकारी विभागों में विधि अधिकारी के लगभग 60 पद हैं जिनमें सर्वाधिक 22 पद लोक निर्माण विभाग में हैं।

- वरिष्ठ अपर जिला अधिकारी बनेंगे गजटेड अफसर

अपर जिला बचत अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन के कारण अस्तित्व में आये वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी के पदों को समूह 'ख'ं श्रणी में शामिल करते हुए सरकार ने उन्हें राजपत्रित अधिकारी (गजटेड अफसर) का दर्जा देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को इस बारे में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

- पाण्टून पुलों पर अब पथकर नहीं

कैबिनेट ने सूबे के विभिन्न मागरें पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि वर्तमान में प्रदेश में 67 पाण्टून पुल हैं। इनका प्रयोग ज्यादातर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। इसे देखते हुए जनहित में यह फैसला लिया गया है।

सैफई में संगीत महाविद्यालय

कैबिनेट ने इटावा के सैफई में बीएसएनएल चौराहे के पास स्थित अमिताभ बच्चन इंटर कॉलेज के आवासों की भूमि को संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को मुफ्त ट्रांसफर किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- बटलर पैलेस कॉलोनी में बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस

कैबिनेट ने राजधानी की बटलर पैलेस ऑफिसर्स कालोनी में नया स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का निर्णय लिया है। राजधानी में वीवीआईपी की ज्यादा आमद होने पर उनके रहने की समस्या अक्सर सामने आती है जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

- वन अधिकारियों पर सीधे मुकदमा नहीं

कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वन अधिकारियों द्वारा किये गए आपराधिक श्रेणी के किसी कृत्य के लिए उनके खिलाफ राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने उन्हें यह सुरक्षा कवच मुहैया कराने का फैसला किया है। मालूम हो कि सेना और पुलिस के कार्मिकों को यह सुरक्षा पहले से हासिल है।

- कानपुर के फूलबाग में बनेगा बिजली उपकेंद्र

कैबिनेट ने कानपुर के फूलबाग में 220 केवी उपकेंद्र के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के स्वामित्व की 10,000 वर्गमीटर भूमि ऊर्जा विभाग को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह भूमि 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इस उपकेंद्र के निर्माण से कानपुर के फूलबाग, जरीब चौकी, सिविल लाइंस, परेड इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी।

Posted By: Inextlive