अभियंताओं द्वारा अवैध निर्माणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के साथ ही दैनिक कार्रवाई की पूरी सूचना इस डायरी में अंकित करनी होगी।

लखनऊ ब्यूरो: अब राजधानी में अवैध बिल्डिंगों में चोरी-छुपे निर्माण कार्य कराने का खेल नहीं चलेगा। इसके लिए एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत प्रवर्तन में तैनात सभी अवर अभियंताओं को दैनिक प्रवर्तन डायरी बनानी होगी। अभियंताओं द्वारा अवैध निर्माणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के साथ ही दैनिक कार्रवाई की पूरी सूचना इस डायरी में अंकित करनी होगी। वीसी द्वारा स्वयं कभी भी किसी भी अभियंता की डायरी आकस्मिक रूप से चेक की जाएगी।

इसलिए पड़ी जरूरत
वीसी ने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों पर नियंत्रण लगाने के लिए गहनता से मॉनिटरिंग किये जाने की जरूरत है। जिसके लिए अवर अभियन्ता स्तर पर दैनिक प्रवर्तन कार्रवाई की सूचना प्राप्त किया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक अवर अभियन्ता को रोजाना की अपनी कार्रवाई की सूचना दैनिक प्रवर्तन डायरी में प्रतिदिन अंकित करनी होगी।

सचिव को जिम्मेदारी
वीसी ने बताया कि सचिव द्वारा हर 15वें दिन सभी अवर अभियन्ताओं की दैनिक प्रवर्तन डायरी देखी जाएगी। इसके अलावा वह स्वयं आकस्मिक रूप से किसी भी दिन किसी भी अवर अभियन्ता की डायरी चेक करेंगे। वीसी ने इस संबंध में जारी अपने आदेश में कहा है कि उक्त सभी कार्रवाई जोनल अधिकारी द्वारा प्रभावी रूप से निष्पादित की जायेगी।

इस प्रारूप में बनेगी डायरी
वीसी ने दैनिक प्रवर्तन डायरी का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अभियंताओं को सील किये गये अवैध निर्माणों का एरिया, निर्माण का प्रकार, सीलिंग से पूर्व की फोटो, सीलिंग के बाद की फोटो की सूचना डायरी में देनी होगी। इसी तरह उन्हें ध्वस्त किये गये अवैध निर्माणों का ब्योरा डायरी में दर्ज करना होगा। वहीं, लंबित सीलिंग-ध्वस्तीकरण आदेश के प्रकरणों का भी इसी तरह विवरण देना होगा।

तीन अवैध निर्माण सील, एक ध्वस्त
एलडीए की ओर से अवैध निर्माणों को लगातार सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी कमल जीत सिंह ने बताया कि आमिर द्वारा भूखंड-भवन संख्या-444/627, मल्लाही टोला ठाकुरगंज पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराये लगभग 3,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से निर्माण करा लिया था। इस अवैध निर्माण के विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद संख्या 94/2022 योजित किया गया था। वाद में पक्ष द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई स्वीकृत मानचित्र एवं साक्ष्य न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध रूप से किये गये निर्माण को सील किये जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण को सील किया गया। इसी तरह जोन-7 के अंतर्गत ही सबा शहनाज, निशात रिजवी, सज्जाद हुसैन रिजवी, सैय्यद रिजवान हैदर व अन्य पार्टनर मेसर्स एसएन कन्स्ट्रक्शन द्वारा परमिट संख्या-64 मिनजुमला, वार्ड कन्हैया माधोपुर में लगभग 3,000 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट में छत डालकर ग्राउंड फ्लोर पर कॉलम खड़े करने का कार्य किया जा रहा था। जिसे सील किया गया।

यहां भी अवैध निर्माण सील
प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रामशंकर ने बताया कि इशहाक व अन्य द्वारा मिश्रपुर, कुर्सी रोड, यादव लोहा भंडार के सामने लखनऊ पर अवैध रूप से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 4,000 भूखंड क्षेत्रफल में बेसमेंट की शटरिंग लगाते हुए निर्माण कार्य किया गया था। इस अवैध निर्माण के खिलाफ विहित न्यायालय में वाद संख्या 76/2022 योजित किया गया। वाद में पक्ष द्वारा निर्माण के संबंध में कोई साक्षीय अभिलेख एवं स्वीकृत मानचित्र न प्रस्तुत किये जाने पर अवैध निर्माण को विहित न्यायालय द्वारा सील किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी तरह जोन-5 के अन्तर्गत ही संदीप गुप्ता व अन्य द्वारा रामेश्वरम पैलेस के सामने, नहर रोड निकट जानकीपुरम पर लगभग 2,000 वर्गफिट में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बेसमेंट का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसे ध्वस्त किया गया।

Posted By: Inextlive