- नगर निगम प्रशासन की ओर से उठाया गया कदम, आज से चलेगा अभियान

- हर जोनल अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

LUCKNOW: सरकारी भवनों की दीवारों या डिवाइडर पर बैनर-पोस्टर लगाने वालों की अब खैर नहीं है, जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त की ओर सभी जोनल अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

लोक संपत्ति निवारण अधिनियम

निगम प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही इसकी एक प्रति निगम प्रशासन को भी दी जाए।

वॉल पेंटिंग पर भी रोक

निगम प्रशासन की ओर से सरकारी कार्यालयों, डिवाइडर इत्यादि पर वॉल पेंटिंग बनाने वालों के खिलाफ भी ठोस एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस बाबत भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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पॉलीथिन पर जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति पॉलीथिन ले जाता मिलता है तो उस पर तत्काल स्पॉट फाइन किया जाएगा। यह राशि 500 रुपये तक होगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को दोबारा पॉलीथिन यूज न करने संबंधी शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही उसको यह भी संकल्प दिलाया जाएगा कि वह कम से कम दस लोगों को पॉलीथिन यूज न करने के लिए जागरुक करें।

Posted By: Inextlive