अब री-रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर वाहन मालिक से 50 रुपए प्रति दिन की दर से लेट फीस वसूली जाएगी। एक अप्रैल 2022 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।


लखनऊ (ब्यूरो)। डेली जुर्माने के खौफ से वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पहले की तुलना में यह संख्या करीब चार गुणा तक बढ़ गई है। गौरतलब है कि पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन समय पर न कराने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना होता है। अगर आप ने समय से अपने वाहन का री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो प्रतिदिन लगने वाला जुर्माना बढ़ता जाएगा।50 रुपए रोज लगता है फाइनअब री-रजिस्ट्रेशन में देरी करने पर वाहन मालिक से 50 रुपए प्रति दिन की दर से लेट फीस वसूली जाएगी। एक अप्रैल 2022 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके साथ ही दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन के दोबारा पंजीयन की फीस में भी आठ गुणा इजाफा किया गया है।किस माह री-रजिस्ट्रेशन के कितने मामले


माह संख्यामार्च 9000 से अधिकअप्रैल 36087 से अधिक

जुर्माने से बचने के लिए लोग आवेदक तेजी से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। वाहन ट्रांसफर के मामले भी बढ़े हैं। पुराने वाहनों को लोग तेजी से बेच रहे हैं।-एके द्विवेदी, एआरटीओ प्रशासन लखनऊजितने का वाहन, लगभग उतनी ही फीसखास बात यह रही कि बीते बुधवार को एक दो पहिया वाहन मालिक स्कूटर दोबारा पंजीयन के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाजार में इस स्कूटर को बेचने पर चार हजार रुपए मिल रहे हैं जबकि इसका दोबारा पंजीयन कराने में 2000 रुपए से अधिक लेट फीस और दोबारा पंजीयन शुल्क 500 रुपए जमा करना पड़ा।यह है नियम- पेट्रोल वाहनों को 15 वर्ष और डीजल वाहनों को 10 वर्ष के बाद कराना होता है दोबारा पंजीयन- मोटर साइकिल और कार मालिकों को री-रजिस्ट्रेशन के लिए करना होता है ऑनलाइन आवेदन

Posted By: Inextlive