राजधानी में कभी वर्चस्व और अपराध के नाम पर दबदबा कायम करने वाले अपराधी वर्तमान में या तो सलाखों के पीछे जेल में है या फिर जमानत के बाद शहर छोड़ गए हैं क्योंकि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई है। हालांकि स्ट्रीट क्राइम पर अभी भी पुलिस का पूरा शिकंजा नहीं है।


लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी को 'गुंडा मुक्त' करने की कवायद में लखनऊ कमिश्नरेट जोर-शोर से जुटी है। 11 माह में पुलिस ने 468 लोगों के खिलाफ न केवल गुंडा एक्ट की कार्रवाई की बल्कि 130 के खिलाफ गैैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई है। लखनऊ कमिश्नरेट बने तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन 2022 में पुलिस सबसे ज्यादा एक्शन में दिख रही है। यही नहीं, कार्रवाई के दौरान संपत्ति जब्त करने के मामले में भी तेजी से कार्रवाई हुई है। मतलब साफ है कि राजधानी में अब गुंडों की खैर नहीं।ज्यादातर जेल में, कई शहर छोड़ गए


राजधानी में कभी वर्चस्व और अपराध के नाम पर दबदबा कायम करने वाले अपराधी वर्तमान में या तो सलाखों के पीछे जेल में है या फिर जमानत के बाद शहर छोड़ गए हैं, क्योंकि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई है। हालांकि, स्ट्रीट क्राइम पर अभी भी पुलिस का पूरा शिकंजा नहीं है। पुलिस का कहना है कि अपराध की दुनिया में कुछ नए चेहरे आकर वारदात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनकी गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा भी किया जा रहा है।किस जोन में कितनी हुई कार्रवाई

जोन गुंडा एक्ट गैैंगस्टरपश्चिम जोन 305 77मध्य जोन 31 06उत्तरी जोन 69 18

पूर्वी जोन 57 19दक्षिणी जोन 06 19कुल 468 139नोट: यह आंकड़ा 1 जनवरी 2022 से नवंबर तक का है।गुंडा एक्ट की कार्रवाई14 दिन के बजाय 60 दिन की कैद
गुंडा एक्ट के तहत मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं होती। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है।गैैंगस्टर अधिनियमएक केस में भी गैैंगस्टर की कार्रवाईगैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। गैंगस्टर नियमावली 2021 में इसका प्रवधान किया गया है। पहले भी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था पर वो वैकल्पिक था और अलग-अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था, पर नई नियमावली में गैंगस्टर अधिनियम में संपत्ति तो जब्त की ही जाएगी, अब एक ही क्राइम करने पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है, पहले गैंगस्टर की कार्रवाई करने के लिए दो या उससे अधिक केस होने जरूरी थे।नाबालिग पर हो सकती है कार्रवाईधारा 376डी यानी गैैंगरेप, 302 यानी हत्या, 395 यानी लूट, 396 यानी डकैती और 397 यानी हत्या कर लूट जैसे अपराधों में गैंगस्टर लगाया जा सकता है। साथ ही अगर कोई नाबालिग भी गंभीर धाराओं में अपराध करता है तो अनुमति से गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है।
राजधानी में इस वर्ष अपराधियों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सभी सर्किल में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहां तक स्ट्रीट क्राइम की बात है, उसमें भी लगातर गिरफ्तारी और खुलासा किया जा रहा है। पुराने केस पर भी पुलिस काम कर रही है।-अपर्णा रजत कौशिक, डीसीपी सेंट्रल

Posted By: Inextlive