- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होलोग्राम हटा तो भरना पड़ेगा पांच सौ का जुर्माना

- बंद हो चुकी गाडि़यों की कंपनी के लिए स्पेशल काउंटर होंगे ओपन

- कामर्शियल व्हीकल के लिए 31 दिसंबर और प्राइवेट व्हीकल के लिए फरवरी तक टाइम

LUCKNOW : अगर आपने 31 दिसंबर के बाद रोड पर कामर्शियल व्हीकल को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ाया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट व्हीकल को 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसको लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कार्य योजना बना रहा है। जानकारों की मानें तो उक्त डेट के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के व्हीकल चलाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर होलोग्राम न मिलने पर पांच रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

दिसंबर बाद फ्री में मिलेगी नंबर प्लेट

दिसंबर के बाद नई गाड़ी खरीदने पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ओनर को शोरूम से ही फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराई जाएगी। यह नियम चार पहिया व दो पहिया सभी तरह के वाहनों के लिए है। वहीं दिसंबर से पहले खरीदी गई गाडि़यों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उनके शोरूम से आवेदन करने के बाद मिलेगी, जिनका चार्ज ग्राहक को देना होगा।

कोरोना के चलते दिया गया एक्स्ट्रा टाइम

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का आदेश अप्रैल 19 में लागू हो गया था, लेकिन कोरोना के चलते कामर्शियल व्हीकल ओनर को 31 दिसंबर और प्राइवेट व्हीकल को 28 फरवरी तक छूट दी गई है।

ऐसे करें नंबर प्लेट के लिए आवेदन

- दिसंबर बाद नई गाड़ी में शोरूम से फ्री ऑफ कास्ट नंबर प्लेट मिलेगी

- दिसबंर से पहले खरीद गई गाड़ी के ऑनर को उसी शोरूम से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना होगा, उसका चार्ज भी देना होगा

- आवेदन करने के लिए गाड़ी की आरसी, बीमा के पेपर के साथ-साथ लाइसेंसी की भी कापी लगानी होगी

- जिन गाडि़यों को मॉडल बंद हो गए उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आरटीओ से अधिकृत किए गए डीलर के यहां आवेदन करना होगा

बिना नंबर प्लेट के पांच हजार का जुर्माना

एडीसीपी ट्रैफिक पुर्णेन्दू सिंह ने बताया कि दिसंबर बाद कामर्शियल व्हीकल बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के रोड पर चलने पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और आरटीओ पांच हजार का चालान करेगा। इसके अलावा कोर्ट में पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नंबर प्लेट लगाने के बाद ही चालान होगा रद

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान अगर कटता है तो ओनर केवल जुर्माना भर कर नहीं छुटकारा नहीं पा सकेगा बल्कि उसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी ही होगी और उससे सत्यापित भी कराना होगा। इसके बाद ही चालान और जुर्माने की प्रक्रिया पूरी होगी। हाई सिक्योरिटी प्लेट में इंडिया मार्क का एक होलोग्राम भी लगा होता है। अगर यह होलोग्राम गायब हो जाता है तो नंबर प्लेट को अवैध माना जाएगा और ऐसे वाहन पर भी पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा।

यह हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे

- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक बार वाहन में लगने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।

- गाड़ी चोरी होने की दशा में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से तलाश में मदद मिलेगी

- क्राइम में यूज होने वाले वाहनों को आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा

- होलोग्राम व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में गाड़ी मालिक की पूरी डिटेल होगी

कोट

कामर्शियल व्हीकल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर और प्राइवेट व्हीकल में 28 फरवरी है। इसके बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी गाड़ी रोड पर चलती है तो ओनर से पांच हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।

पुर्णेन्दू सिंह, एडीसीपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive