- दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये जुर्माना

- सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लगाई मुहर

-हेल्मेट न लगाने पर अब दोगुना जुर्माना

- शहीदों के परिजनों को अब 50 लाख की मदद

द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

रुष्टयहृह्रङ्ख : अब दोपहिया व चौपहिया वाहन चलाते समय अगर मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े गए तो एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर अब और ज्यादा जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मोटर यान अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शहीदों के परिवारीजनों को अब 25 लाख की जगह 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं, कोरोना लॉकडाउन के चलते आपदा झेल रहे श्रमिकों-कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिये आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर दोगुना जुर्माना

- गलत पाìकग पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। अभी तक पाìकग नियमों का पालन न करने पर पहली बार में 500 रुपये व दूसरी बार एक हजार रुपये जुर्माना लगता था।

- फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना पहली बार अधिनियम में जोड़ा गया है।

- अधिकारी की बात न मानने व उसके काम में बाधा डालने पर पहले एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब इसे बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।

- ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

- वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वालों पर उसे प्रत्येक वाहन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

- बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार रुपये और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

- तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा।

- नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

- दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

- प्रदेश सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

- किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन कर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपये का दंड भरना होगा।

- बिना पंजीकरण व निलंबित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार रुपये तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपये जुर्माना

- शांत क्षेत्र में हॉर्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना

- बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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शहीदों के परिवारीजनों को 50 लाख की मदद

सरकार ने तय किया है कि केंद्रीय अ‌र्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अ‌र्द्ध सैन्य बलों और भारतीय सेना के (तीनों अंगो- थल, जल एवं वायु) के उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जवान के शहीद होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह आíथक सहायता दी जाएगी। इसमें शर्त है कि उनका परिवार भी प्रदेश में ही निवास करता हो। यदि शहीद विवाहित हों और उनके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और बच्चों को 35 लाख रुपये, जबकि माता-पिता या उनमें से जीवित को 15 लाख रुपये मिलेंगे। शहीद के विवाहित होने और माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की स्थिति में शहीद की पत्नी को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। शहीद के अविवाहित होने पर माता-पिता या उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। सरकार का फैसला है कि धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है लेकिन, निर्धारित सीमाओं में किसी प्रकार की छूट से पहले गृह विभाग से उच्चादेश लेना जरूरी होगा। यह निर्णय एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

-कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक व आíथक सुरक्षा मुहैया कराने के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग गठित करने को मंजूरी

-कंटेनमेंट जोन के बाहर की देशी-विदेशी शराब, बीयर की दुकानें और माडल शॉप के माह मई के लिए निर्धारित एमजीक्यू (न्यूनतम गारंटी कोटा) को उठाने की अनिवार्यता और निर्धारित राजस्व के समतुल्य निकासी की अनिवार्यता से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी बार और माइक्रोब्रेवरीज पर उपलब्ध वर्ष 2019-20 के शेष स्टॉक की 15 दिन तक बिना रोलओवर शुल्क जमा किए फुटकर दुकानों पर आपसी सहमति से बिक्री की जा सकेगी।

-प्रदेश में वाइन को भी महंगा कर दिया है। वाइन पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को 500 एमएल तक की बोतलों पर 50 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतलों पर 100 रुपये बढ़ा दिए हैं।

-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर ईपीसी पद्धति से होगा काम

-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्माण के साथ भुगतान की व्यवस्था

-सुल्तानपुर के हलियापुर-कुडे़भार रोड के लिए बढ़ा बजट

-यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज और डॉ। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उप वित्त अधिकारी, उप परीक्षा नियंत्रक व सहायक रजिस्ट्रार, सहायक वित्त अधिकारी और सहायक परीक्षा नियंत्रक को सातवें वेतनमान का तोहफा

Posted By: Inextlive