Lucknow Lok Sabha Election 2024: लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सूचनाएं प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जाएंगी।


लखनऊ (ब्यूरो)। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सूचनाएं प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता से संबंधित हैंडबुक का भी अध्ययन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन व्यय संबंधित रेट लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रेट लिस्ट के अनुसार व्यय रजिस्टर में लेखा करना सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की निर्वाचन संबंधित अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे पहले आवेदन किया जा सकता है साथ ही अनुमतियों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 58 में संपर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की सुविधा पोर्टल पर अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, इसके लिए 8 मई को प्रशिक्षण दिया जाएगा।बिना अनुमति प्रचार प्रसार नहीं


सामान्य प्रेक्षक लखनऊ द्वारा बताया गया की बिना अनुमति के सभा, रैली या कोई भी निर्वाचन संबंधित प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। सामान्य प्रेक्षक मोहनलालगंज द्वारा बताया गया की जितने वाहनों की अनुमति ली गई होगी, उतने वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की निर्वाचन संबंधित आयोजनों में पेयजल की व्यवस्था के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी परंतु इसके खर्च का लेखा व्यय रजिस्टर में करना होगा।सोशल मीडिया पर निगरानीजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी प्रत्याशी कंटेंट को बिना अप्रूव्ड कराए अपलोड नहीं करेंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया गया की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यदि निर्दलीय प्रत्याशी भी सुरक्षा चाहते है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते ही उनको उनकी मांग के अनुसार सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।व्यय रजिस्टर दिए गए

बैठक में सभी प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर उपलब्ध कराए गए। जिसमें प्रत्याशियों के सभी खर्चे का ब्यौरा लिखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कि धारा 77 के अनुसार नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम के दिन तक के व्यय का सम्पूर्ण लेखा रजिस्टर में किया जाएगा। उन्होंने बताया की सभी प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव के लिए अलग बैंक खाता होना अनिवार्य है। प्रत्याशी के द्वारा चुनाव के सभी खर्चे का भुगतान उसी खाते से किया जाएगा साथ ही बताया गया कि यदि कोई भी कार्यकर्ता या परिचित प्रत्याशी को कोई भी वस्तु मुफ्त में चुनाव प्रचार के लिए देगा चाहे वाहन या अन्य कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री हो उसका भी खर्चा व्यय में जोड़ा जाएगा। केवल प्रत्याशी के स्वयं के वाहन को खर्चे में नही जोड़ा जाएगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे10 मई, 14 मई और 17 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टरों का निरीक्षण व्यय प्रेक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी व्यय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसको नोटिस भेजा जाएगा। यदि नोटिस के बाद भी प्रत्याशी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक एक्शन लिया जाएगा।

Posted By: Inextlive