Lucknow News: अभी की बात करें तो निर्माणकर्ता की ओर से जब कोई हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है तो बिल्डिंग बन जाने के बाद उसकी ओर से एक या दो फ्लोर बढ़ा दिए जाते हैैं। जिसके बाद वो एलडीए में कंपाउंडिंग शुल्क जमा करके दोनों फ्लोर का अप्रूवल करा लेता है।


लखनऊ (ब्यूरो)। अब कोई भी निर्माणकर्ता हाई राइज बिल्डिंग के फ्लोर को अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकेगा। अगर उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्राधिकरण की ओर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जबकि अभी तक कंपाउंडिंग की सुविधा दी जा रही थी। एलडीए प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 मार्च 2024 के बाद से क्रय योग्य एफएआर से संबंधित कंपाउंड के मामले स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। जिससे साफ है कि अगर किसी भी निर्माणकर्ता ने निर्धारित रेशियो से अधिक फ्लोर का निर्माण कराया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एलडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी निर्माणकर्ता एफएआर से रिलेटेड कंपाउंड (शमन) कराना चाहते हैैं तो 31 मार्च से पहले आवेदन कर दें, अन्यथा उक्त समयावधि के बाद आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, एलडीए की ओर से लगातार मॉनीटरिंग भी की जाएगी।अभी ये थी व्यवस्था


अभी की बात करें तो निर्माणकर्ता की ओर से जब कोई हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है तो बिल्डिंग बन जाने के बाद उसकी ओर से एक या दो फ्लोर बढ़ा दिए जाते हैैं। जिसके बाद वो एलडीए में कंपाउंडिंग शुल्क जमा करके दोनों फ्लोर का अप्रूवल करा लेता है। ऐसे आवेदन लगातार एलडीए प्रशासन के पास आते रहते हैैं। इस व्यवस्था से हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण कराने वालों को खासा फायदा भी मिलता था।अब बदला सिस्टमएलडीए की ओर से अब भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में प्रस्तावित संशोधन को लागू कर दिया गया है। जिसके चलते 31 मार्च 2024 के बाद से हाई राइज बिल्डिंग से रिलेटेड कंपाउंडिंग के टर्म एंड कंडीशन बदलने जा रहे हैैं। इस नए नियम से साफ है कि जब निर्माणकर्ता की ओर से नक्शा स्वीकृत कराने के दौरान बिल्डिंग के जितने फ्लोर बताए जाएंगे, उतने ही निर्माण कराने होंगे। अगर उसके अतिरिक्त निर्माण कराता है तो एलडीए की ओर से कंपाउंडिंग की कोई राहत नहीं दी जाएगी।निवेशकों को दी जा रही जानकारीएलडीए की ओर से हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण कराने वालों को संशोधित क्लॉज की जानकारी दी जा रही है। जिससे 31 मार्च के बाद उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं, राजधानी में नई योजनाओं जिसमें ग्रुप हाउसिंग भी शामिल हैैं को लांच करने की तैयारी कर रहे निवेशकों को भी उक्त नियम से अवगत कराया जा रहा है। जिससे वो अपनी कार्ययोजना उसी के आधार पर तैयार कर सकें।ये होंगे फायदे1-आवंटियों की सुरक्षा होगी पुख्ता

2-अवैध अतिरिक्त निर्माण पर रोक3-एलडीए के पास पूरा लेखा जोखा उपलब्ध होगा4-सुनियोजित तरीके से तैयार होंगी हाईराइज बिल्डिंग्स31 मार्च 2024 के बाद से क्रय योग्य एफएआर से संबंधित कंपाउंड के मामले स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इस बाबत सभी निवेशकों को अवगत कराया जा चुका है। उक्त समयावधि से पहले आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी, वीसी, एलडीए

Posted By: Inextlive