- यूपी रेरा ने एमआई बिल्डर्स को नोटिस जारी कर एक माह में जवाब किया तलब

- जवाब न मिलने पर एमआई सेंट्रल पार्क फेज-1 का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल

LUCKNOW

एलडीए के अधिकारियों से मिलीभगत हो तो कुछ भी संभव है। महज छह हजार स्क्वायर मीटर जमीन के एग्रीमेंट पर 31737 वर्गमीटर की टाउनशिप का मैप एलडीए ने पास कर दिया। बिल्डर में उस मैप के आधार पर यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर निर्माण भी शुरू कर दिया। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब प्लॉट के मालिक ने यूपी रेरा में शिकायत की। रेरा ने बिल्डर व वादी से पांच सुनवाई में पक्ष सुना और बिल्डर के दावे को गलत माना। आखिरकार, यूपी रेरा ने सोमवार को एमआई बिल्डर्स को नोटिस जारी कर एक माह में अंतिम जवाब तलब किया है। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर एमआई सेंट्रल पार्क फेज-1 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

फर्जीवाड़ा कर पास कराया मैप व रजिस्ट्रेशन

यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद के मुताबिक, मदन मोहन मालवीय मार्ग निवासी धन प्रकाश बुद्धराजा ने शिकायत की थी कि ग्राम सरसवां में उनके व उनके बेटे निखिल के नाम 18689 वर्गमीटर और उनकी पत्‍‌नी नीलू बुद्धराजा के नाम 12038 वर्गमीटर यानी कुल मिलाकर 31737 जमीन है। वर्ष 2015 में इस जमीन मे से महज 6000 वर्गमीटर का बिल्डर एग्रीमेंट एमआई बिल्डर्स के पक्ष में किया था। लेकिन, इस तथ्य को छिपाते हुए एमआई बिल्डर्स ने पूरे 31737 वर्गमीटर का मैप एलडीए से पास करा लिया। इसी मैप के आधार पर प्लॉट के तथ्यों को छिपाकर यूपी रेरा में एमआई सेंट्रल पार्क फेज-1 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया।

नहीं दे सके संतोषजनक जवाब

सचिव अहमद ने बताया कि शिकायत मिलने पर रेरा के टेक्निकल एडवाइजर ने शिकायतकर्ता और एमआई बिल्डर को अपना पक्ष व साक्ष्य रखने के लिये तलब किया। 24 जनवरी से दो मार्च के बीच पांच बार दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। पर, रेरा के टेक्निकल एडवाइजर प्रस्तुत की गई दलील व साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एमआई बिल्डर्स ने महज छह हजार वर्गमीटर जमीन का ही एग्रीमेंट किया था। जबकि, 22 अप्रैल 2015 को 6000 वर्गमीटर मिलाकर कुल 16623 वर्गमीटर जमीन को शिकायतकर्ता से क्रय किया था। साक्ष्यों से यह भी साफ हुआ कि 22 अप्रैल 2015 को किया गया बिल्डर एग्रीमेंट महज 6000 वर्गमीटर जमीन के लिये था। सचिव अबरार अहमद ने बताया कि इन निष्कर्षो के आधार पर नोटिस इश्यू की गई है कि एमआई बिल्डर्स ने एमआई सेंट्रल पार्क फेज-1 का रजिस्ट्रेशन में नियमों का उल्लंघन किया गया। लिहाजा, 30 दिन के भीतर जवाब दें या फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

Posted By: Inextlive