- बंदी को लेकर शासन ने जारी की गाइडलाइन

- सभी साप्ताहिक बंदी शनिवार-रविवार को रखने का आदेश

- बैंक, उद्योग, धार्मिक स्थल और आवश्यक सेवाओं को बंदी से छूट

LUCKNOW : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में दो दिन बंदी को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश भर में सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खोली जा सकेंगी। साप्ताहिक बंदी अब शनिवार-रविवार को ही होगी। हालांकि, इस गाइडलाइन में धार्मिक स्थल, बैंक, आवश्यक सेवाओं, निर्माण कार्यो, रेल, रोडवेज बस और फ्लाइट्स को बंदिशों से अलग रखा गया है। डोर स्टेप डिलीवरी और उद्योगों को भी बंदी से छूट दी गई है।

रात नौ बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्रदेश में हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉक डाउन लागू रहेगा। वहीं, सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश के सभी बाजार, हाट, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुल सकेंगे। जिन बाजारों में साप्ताहिक बंदी सोमवार से शुक्रवार के बीच होती है, उनकी साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को होगी। वहीं, सभी आवश्यक सेवाओं, धार्मिक स्थलों, उद्योगों, बैंक को इस बंदी से छूट रहेगी। यानी वे शनिवार व रविवार को भी खुल सकेंगे। हालांकि, इन सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और उन्हें कोविड डेस्क भी स्थापित करनी होगी। रेल, रोडवेज बसों व फ्लाइट्स का संचालन भी पहले की तरह किया जाएगा। रेल से आने वाले पैसेंजर्स के लिये रोडवेज बसें रेलवे स्टेशन पर ही मुहैया करायी जाएगी।

हाइवे पर जारी रहेगा ट्रैफिक

जारी आदेश में कहा गया है कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। नेशनल व स्टेट हाइवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी रहेगा। साथ ही इन हाइवे पर पड़ने वाले पेट्रोल पंप व ढाबे भी सप्ताह के सातों दिन खुले रहेंगे। प्रदेश में चल रहे एक्सप्रेस-वे, सड़कों, पुल, पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट व सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट में भी काम जारी रहेगा। चीफ सेक्रेटरी ने बंदी के दौरान सभी जिलों में जिला प्रशासन सफाई, स्वच्छता व सेनेटाइजेशन को लेकर वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीमें घर-घर जाकर व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाएंगी। इनसे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और इसमें लगे कर्मचारियों के आईडी कार्ड ही पास माने जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख चौराहों, अस्पतालों, औद योगिक प्रतिष्ठानों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए कोविड-19 व संचारी रोगों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

Posted By: Inextlive