- भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं को अशोभनीय शब्द बोलने का मामला

- एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोनों की संपत्ति की कुर्की के दिए थे आदेश

- कोर्ट में हाजिर होकर आरोपितों ने जमानत की दी थी अर्जी, सुनवाई आज

रुष्टयहृह्रङ्ख : बसपा के तत्कालीन महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने मंगलवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने सोमवार को दोनों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए थे और पूर्व में भगोड़ा घोषित किया था। मंगलवार को दोनों आरोपित न्यायालय में हाजिर हुए और जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायालय ने दोनों को वहीं से न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।

लंबे समय से कोर्ट में नहीं हो रहे थे हाजिर

भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं को अशोभनीय शब्द बोलने के मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर आरोपित हैं। लंबे समय से दोनों न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे। संपत्ति को कुर्क होने से बचाने के लिए एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में दोनों आरोपितों ने मंगलवार को आत्मसमर्पण किया था। दोनों की ओर से उन्हें जमानत पर रिहा करने की अर्जी दी गई। इस अर्जी पर कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने और दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।

यह है मामला

भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर के अलावा बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम, अतर सिंह राव और नौशाद अली के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 जनवरी 2018 को पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 22 जुलाई 2016 को दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी नामजद किया गया था। आरोप है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी व रामअचल राजभर समेत अन्य की अगुआई में हजरतगंज चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना दिया था। इस दौरान दयाशंकर सिंह की मां, बेटी व परिवार की अन्य महिलाओं के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था।

Posted By: Inextlive