- यूपी कॉप एप में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं रिपोर्ट

- चरित्र प्रमाण पत्र व सत्यापन के लिए भी ऑनलाइन सुविधा

- ऑनलाइन जमा कर सकते हैं चालान

LUCKNOW : कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क सबसे जरूरी है। इसका पालन करके आप न केवल संक्रमण से बच सकते हैं बल्कि ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठाकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बच सकते हैं। ऐसे में पुलिस के यूपी कॉर्प एप में कई ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जिसके लिए आपको थाने या फिर पुलिस अधिकारी के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं वाहन का चालान होने पर भी आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक क्लिक पर आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है।

इन वारदात की दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन रिपोर्ट

- वाहन चोरी

- वाहन लूट

- सामान्य चोरी

- नकबजनी

- साइबर क्राइम

- पर्स, बैग, चेन, मोबाइल चोरी व छिनना

- नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी

नोट- आरोपित के अज्ञात होने पर

ऐसे करें ऑनलाइन एफआईआर

1. अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूपी कॉप एप ((up cop app) डाउनलोड करें।

2. एप पर नागरिक सेवा या शिकायत पंजीकरण का ऑप्शन ओपन करें।

3. पहली बार इसका यूज कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर व ईमेल की सहायता से लॉगिन अकाउंट बनाएं। वहीं पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सीधे अपने यूजर आईडी व पासवर्ड की सहायता से ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण का पेज ओपन करें।

4. ऑनलाइन एफआईआर एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे- घटना का स्थान, समय, प्रकार आदि भरें।

5. आपके द्वारा फाइल जानकारी को एक बार चेक कर लें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।

6. सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, इस कोड को दर्ज करें, जिससे आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और आप ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी निकाल सकते हैं।

वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं ऑनलाइन

एप पर ऑनलाइन एफआईआर के साथ आपवेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र, घरेलू सहायता सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, सर्वेट वेरिफिकेशन के अलावा ऑनलाइन धरना प्रदर्शन और किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की परमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं।

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ऑनलाइन जमा करें चालान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व एनआईसी की तरफ से ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा है। ऐसे में आप परिवहन विभाग या ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा किए गए चालान का भुगतान कर सकते हैं। जुर्माना भरने के लिए echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

कैसे करें चालान का भुगतान

1. सबसे पहले आप परिवहन विभाग की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जायें।

2. इसके बाद चेक चालान स्टेट्स टैब पर क्लिक करें।

3. पेज पर गाड़ी नंबर, चालान नंबर व डीएल नंबर का ऑप्शन मौजूद है।

4. गाड़ी नंबर या चालान नंबर में से किसी एक को चुनकर चालान की डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है तो आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहां यह भी देख सकते हैं कि आपके वाहन का कितनी बार चालान किया गया है।

4. चालान का भुगतान करने के लिए अब आप पे नाउ के विकल्प पर क्लिक करें।

5. इसके बाद आपको पेमेंट का मोड चुनना है। आप इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

6. ऑप्शन चुनने के बाद पेमेंट हो जाने पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा।

7. मैसेज में आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल जाएगी।

कोट-

यूपी कॉप एप के जरिए कई तरह के शिकायत की एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए पीडि़त को थाने व किसी अधिकारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एफआईआर के साथ चरित्र प्रमाण पत्र व टेनेंट व सर्वेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन करा सकते हैं।

डीके ठाकुर, पुलिस कमिश्नर

Posted By: Inextlive