परिषद के 20 प्रतिशत से अधिक अनिस्तारित रिक्त फ्लैट्स के आवंटन के बाद अगर आवंटी की ओर से फ्लैट के कुल मूल्य का भुगतान 60 दिन में कर दिया जाता है तो उसे 15 नवंबर तक 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।


लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र आवास एवं विकास परिषद की 260वीं बोर्ड बैठक में उन आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जो आवास का सपना देख रहे हैं। बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, उससे साफ है कि परिषद के 20 प्रतिशत से अधिक अनिस्तारित रिक्त फ्लैट्स के आवंटन के बाद अगर आवंटी की ओर से फ्लैट के कुल मूल्य का भुगतान 60 दिन में कर दिया जाता है तो उसे 15 नवंबर तक 15 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।ये फैसले भी हुई


प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं परिषद अध्यक्ष नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव भी पास हुआ कि परिषद योजना में फ्री होल्ड अनावासीय संपत्तियों के भौतिक कब्जा प्राप्त करने के बाद आवंटी द्वारा 10 साल तक निर्माण न कर पाने की स्थिति में दस वर्ष बाद नीलामी मूल्य का 40 प्रतिशत समयाबद्धि शुल्क देकर मानचित्र स्वीकृत के लिए पांच वर्षों का समय बढ़ाया जा सकता है।कर्मचारियों को राहत

बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि परिषद में लेखा संवर्ग तथा लिपिकीय संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए फिक्स मानदेय पर, संविदा पर अनुबंधित किया जाएगा। इसी तरह भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना अयोध्या के अन्तर्गत ग्राम माझा बरेहटा से संबंधित 158 आपत्तियों के संबंध में पूर्व की घनी आबादी में भूखंडों की भूमि को असुधार शुल्क लेकर समायोजित करने आदि की नियोजन समिति की संस्तुतियों को स्वीकृत किया गया।लखनऊ-गोरखपुर हाईवे होगा एलीवेटेडभूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीन फील्ड) टाउनशिप अयोध्या की सीमा के अंतर्गत राजमार्ग संख्या 27 लखनऊ गोरखपुर बाईपास (वर्तमान हाईवे) को एलीवेटेड किये जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आगणन के आधार पर 264.26 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।नई जेल रोड योजना को स्वीकृतिउप्र आवास एवं विकास परिषद में लखनऊ शहर की आवासीय समस्या को देखते हुए नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना मोहनलालगंज लखनऊ में धारा 28 के अंतर्गत 265.324 एकड़ का गजट प्रकाशन कराया जा चुका है। 58.0712 एकड़ भूमि नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलालगंज के नाम से धारा 28 के अंतर्गत नोटिस के गजट प्रकाशन के प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

Posted By: Inextlive