- डीएम ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश lucknow@inext.co.in LUCKNOW : सोमवार से प्रशासन व पब्लिक का बड़ा इम्तिहान शुरू होगा. दरअसल दो माह से अधिक लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार सोमवार से शहर के धर्मस्थल होटल व रेस्टोरेंट्स खोल दिये जाएंगे. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच

- डीएम ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का दिया निर्देश

LUCKNOW : सोमवार से प्रशासन व पब्लिक का बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। दरअसल, दो माह से अधिक लंबे लॉकडाउन के बाद आखिरकार सोमवार से शहर के धर्मस्थल, होटल व रेस्टोरेंट्स खोल दिये जाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने कड़ी शर्तो के साथ यह रियायत दी है। हालांकि, बच्चों के लिए गेम जोन और सिनेमा हाल पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। कंटेंमेंट जोन और बफर जोन में भी कोई मॉल नहीं खुलेंगे। अगर कहीं पर आगे कंटेंमेंट जोन या बफर जोन घोषित किया जाता है तो वहां पर मॉल बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी जगहों पर सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से कराया जाएगा पालन

डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि सोमवार से मिलने वाली रियायतों के क्रम में सभी धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं से वन-टू-वन वार्ता कर ली गई है। सभी धर्मगुरुओं ने भी शासन की गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से पालन कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा थाना स्तर पर रेस्टोरेंट्स व होटल संचालकों को भी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उसका पूरी तरह पालन कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिये टीमें भी गठित की गई हैं, जो इसका सख्ती से पालन कराएंगी।

पब्लिक भी करे सहयोग

डीएम अभिषेक प्रकाश ने आम लोगों से भी अपील की कि वे इन रियायतों को आजादी न समझकर इसे जिम्मेदारी के रूप में लें और प्रशासन का सहयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का का पालन करने के लिये किसी के कहने का इंतजार न करें बल्कि, इसका पालन वे खुद करें और लोगों को प्रेरित करें। इसके अलावा फेस कवर या मास्क लगाए बिना घरों से बाहर न निकलें। वाहनों के लिये जारी नियम बाइक पर अकेले और कार में वन प्लस टू का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखाई दें, तो उसकी सूचना तुरंत कोरोना हेल्पलाइन पर दें।

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सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर

प्रशासन व पुलिस ने सोमवार से मिलने वाली रियायतों के बीच बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिये तैयारियां की हैं। इसके तहत राजधानी में स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी की जाएगी। कहीं भी नियमों का उल्लंघन मिलने पर लोकल पुलिस को सूचित किया जाएगा। जिसके बाद पुलिस एक्शन करेगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। जिसकी फीड पर पुलिस नजर रखेगी।

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इन नियमों का करना होगा पालन

- जोन/बफर जोन में कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोला जायेगा। अगर कोई क्षेत्र कंटेंमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र में स्थित शॉपिंग मॉल का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा।

- एक समय में मॉल में उपस्थित रहने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निर्धारित हो और अधिकतम निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति एक समय में मॉल में उपस्थित न हों।

- प्रवेश द्वार एवं पार्किंग से लिफ्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनिंग की जाए साथ ही हाथों को हैंड सेनेटाइज कर के प्रवेश दी जाए।

- प्रवेश द्वार, एस्केलेटर रेलिंग, सीढि़यों की रेलिंग, फ्लोर, लिफ्ट, पार्किंग एरिया एवं मॉल में ऐसे सभी स्थान जहां पर ग्राहकों का आवागमन रहता है वहा प्रत्येक दिन सैनिटाइजेशन कराया जाए।

- किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिन व्यक्तियों को मॉल में खरीदारी करनी है, वह ही मॉल में प्रवेश करें और अपनी खरीदारी को शीघ्र पूरा करके बाहर आ जाएं तथा मॉल में अनावश्यक न रुकें।

- एक-दूसरे से कम से कम छह फिट की दूरी बनाए।

- शॉपिंग मॉल सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक ही खोले जाएंगे। मॉल में मोबाइल स्क्वायड के माध्यम से पूरे मॉल परिसर की निगरानी लगातार की जाएगी।

- कोई भी व्यक्ति मॉल में बैठकर नहीं खाएगा, मॉल परिसर में स्थित फूड स्टॉल/फूड कोर्ट/रेस्टोरेंट का समस्त मानकों एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप प्रतिदिन सैनिटाइजेशन कराया जाएगा।

- शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच एप का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

Posted By: Inextlive