- रेरा आदेश का पालन न करने पर एलडीए के खिलाफ सेक्शन 63 के तहत कार्रवाई के लिए छह नवंबर को अंतिम तिथि निर्धारित

LUCKNOW: रेरा ने आदेश का पालन न करने पर सेक्शन 63 के तहत कार्रवाई के लिए छह नवंबर की तिथि रेरा ने निर्धारित की है। रेरा ने इस संबंध में एलडीए को नोटिस जारी किया है। तीन जून 2019 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को गोमती नगर विस्तार के ग्रीनवुड आई जे ब्लॉक को बुकलेट में किए गए सभी वायदे को 45 दिन में पूरा करने के आदेश दिए थे।

एलडीए को नहीं मिला स्टे ऑर्डर

गोमती नगर विस्तार महासमिति के सचिव उमाशंकर दुबे ने बताया कि दो अप्रैल 2019 को रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। एलडीए ने बुकलेट में कम्युनिटी सेंटर व पार्क के साथ-साथ खिड़कियों में यूपीवीसी स्लाइ¨डग सिस्टम, किचन में एग्जास्ट फैन के साथ-साथ दर्जन भर ऐसे वायदे किये थे, जिसे पूरा नहीं किया है। उमाशंकर दुबे ने बताया कि एलडीए ने वादा पूरा करने के बजाय रेरा अपीली कोर्ट में अपील दायर किया था, जिसमें सुनवाई के दौरान रेरा अपीली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया था, लेकिन रेरा कोर्ट के आदेश के खिलाफ रेरा अपीली कोर्ट ने एलडीए को स्टे आर्डर नहीं दिए थे, जिसके तहत रेरा ने एलडीए को रेरा आदेश का पालन न करने पर कई बार नोटिस जारी किये थे। आदेश का पालन न करने पर रेरा ने एलडीए को सेक्शन 63 के तहत कार्रवाई के लिए छह नवंबर को अंतिम तिथि निर्धारित की है।

Posted By: Inextlive