एलडीए की ओर से भले ही आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक यूज करने की सौगात दी गई हो लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आवासीय में किस तरह का बिजनेस किया जा सकेगा। प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आवासीय का व्यावसायिक यूज तभी किया जा सकेगा जब पहली और महत्वपूर्ण शर्त 24 मीटर रोड का मानक पूरा होगा। एलडीए प्रशासन की ओर से यह कदम उठाए जाने के बाद अब लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।

लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए अध्यक्ष, आयुक्त, लखनऊ मंडल रंजन कुमार की अध्यक्षता में एलडीए बोर्ड की 172वीं बैठक बुधवार को प्राधिकरण सभागार में हुई थी। जिसमें निर्णय लिया गया था कि अगर आपकी आवासीय संपत्ति 24 मीटर रोड पर है तो आप कुछ शर्तों के साथ उसका व्यावसायिक यूज कर सकते हैं।
अब तस्वीर साफ
एलडीए की ओर से अब व्यावसायिक यूज को लेकर पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी गई है। एलडीए प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आवासीय संपत्ति को 19 तरह के व्यावसायिक यूज में कंवर्ट किया जा सकता है। व्यावसायिक यूज के लिए सभी मानक पूरे करने होंगे।
तीन भागों में बांटा
एलडीए की ओर से व्यावसायिक यूज को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक यूज से जुड़ा हुआ है, दूसरा भाग ऑफिसेस से रिलेटेड है, वहीं तीसरा भाग सामुदायिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें उपयोगिताओं एवं सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

ये हैैं तीन भाग
पहला भाग
वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक यूज
1- फुटकर दुकानें
2- दैनिक उपयोग की दुकानें
3- शोरूम
4- कैंटीन
5- भोजनालय
6- जलपान गृह-रेस्टोरेंट
7- सर्विस अपार्टमेंट
8- पीसीओ सेल्युलर मोबाइल सर्विस
दूसरा भाग
ऑफिसेस से रिलेटेड
1- राजकीय कार्यालय
2- स्थानीय निकाय कार्यालय
3- अद्र्ध-राजकीय कार्यालय
4- निजी कार्यालय
5- साइबर कैफे
6- बैंक
7- कॉल सेंटर
तीसरा भाग
सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं
1- नर्सिंग होम
2- अस्पताल, क्लीनिक एवं पॉलीक्लीनिक
3- डिस्पेंसरी व शैक्षिक संस्थाएं
4- हेल्थ क्लब एवं जिम

बाकी अन्य कोई व्यवसाय नहीं
एलडीए की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि लिस्टेड व्यवसाय के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यवसाय को परमीशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई अन्य व्यवसाय करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
शुल्क की दोगुनी दर ली जाएगी
विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अंतर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षाएं पूरी करते हुए महायोजना में निहित प्रभाव शुल्क की दर से दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कों-शर्तों के साथ प्रस्ताव पास किया गया है।
बोर्ड के सामने मामला
एलडीए की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी आवासीय में व्यावसायिक यूज संबंधी आवेदन आएंगे, उन्हें बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। मानकों पर खरा उतरने के बाद ही परमीशन दी जाएगी। इस कदम को उठाने की वजह यही है कि जो सुविधा दी जा रही है, उसका मिसयूज न हो सके।

बोर्ड बैठक में पास आवासीय में व्यावसायिक यूज को लेकर पिक्चर पूरी तरह से साफ कर दी गई है। प्राधिकरण की ओर से निर्धारित व्यवसाय ही किए जा सकेंगे। आवासीय में कॉमर्शियल यूज संबंधी सभी आवेदनों की हर स्तर पर लगातार मॉनीटरिंग भी की जाएगी।
अक्षय त्रिपाठी, वीसी, एलडीए

Posted By: Inextlive