हार्न के डेसीबल मानक से ज्यादा शोर मचाने वालों का हुआ चालान
- ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया अभियान, पहले दिन 13 चालान
- अलीगंज, काकोरी व गोमती नगर में चला अभियान LUCKNOW: शहर को ध्वनि प्रदूषण से दूषित करने वाले प्रेशर हार्न व मॉडिफाई सायलेंसर के खिलाफ आखिरकार ट्रैफिक विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक विभाग ने गुरुवार को अलीगंज, काकोरी और गोमतीनगर से अभियान की शुरुआत की। पहले दिन 13 लोगों के खिलाफ मानक से ज्यादा डेसीबल पर हार्न बजाने व मॉडिफाई सायलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की है। इसको लेकर दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने बुधवार 28 जुलाई को प्रमुखता से खबर छापी थी, जिसका संज्ञान लेकर विभाग ने अभियान की शुरुआत की। इन एरिया में चला अभियान अलीगंज - 04 काकोरी - 02 गोमती नगर - 07 (मानक से ज्यादा डेसीबल पर कार्रवाई) यह है नियम- 93 से लेकर 112 डेसीबल आवाज वाले हार्न लगाने का है नियम
ढाई सौ डेसीबल का हॉर्न लगा रहेगाडि़यों में हॉर्न ऐसा होना चाहिए जिससे शोर न मचे। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स ने नियम बनाये हैं। इसके तहत 93 से 112 डेसीबल तक हॉर्न की आवाज होनी चाहिए। कंपनी से गाडि़यों में इतने ही डेसीबल के हॉर्न लगाये जाते हैं, लेकिन शौकिया लोग अलग से प्रेशर हॉर्न लगा लेते हैं, जो करीब दो सौ से ढाई सौ डेसीबल का होता है। यह नियम के खिलाफ तो है ही कानों को भी नुकसान पहुंचाता है। एडीसीपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि डेसीबल मशीन से वाहनों के हार्न व मॉडिफाई सायलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को चेकिंग के दौरान 13 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।