मेरठ में लगा नाइट कफ्र्यू

कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन ने लिया फैसला

14 अप्रैल तक लागू

10 बजे रात से पाबंदी

5 बजे सुबह तक रहेगी

Meerut । जिले में भी फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते प्रशासन ने नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला किया है। यह 8 अप्रैल की रात से शुरू हो गया, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। डीएम के। बालाजी की ओर से इस बारे में गुरुवार शाम आदेश जारी कर दिए गए।

ये होंगी इमरजेंसी सेवाएं

मीडिया, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, सरकारी और निजी चिकित्साकर्मी, मेडिकल स्टोर, डाइग्नोस्टिक सेंटर, अस्पताल, निजी सुरक्षा सेवाएं, बिजली उत्पादन इकाइयां, आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली इकाइयां, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस स्टोर, खाद्य पदार्थ और चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने वाले वाहन आदि।

ई-पास की जरूरत नहीं

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन या इमरजेंसी सेवाओं के लिए अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

फालतू घूमे, तो एक्शन

आदेश के अनुसार, कफ्र्यू के नियमों का पालन नहीं करने पर महामारी एक्ट में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार में एसएसपी अजय साहनी ने सभी थानेदारों और सीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इन्हें रहेगी छूट

- आवश्यक वस्तुएं और इमरजेंसी सेवाएं

- ऑटो, ई-रिक्शा, बस की सेवाएं रात को जारी रहेंगी, लेकिन कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।

- गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अस्पताल लाने-ले जाने की छूट।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कफ्र्यू का फैसला लिया गया है। 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

के। बालाजी, डीएम

Posted By: Inextlive