आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद छह आरोपियों को मिली जमानत, चार भेजे गए जेल

Meerut। शनिवार को पकड़े गए 10 सट्टेबाजों में से कोर्ट में पेशी के दौरान चार को जेल भेज दिए गया जबकि छह आरोपियों को जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि विवेचक सही समय पर मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि आईटी एक्ट लगने के बाद आसानी से जमानत नहीं मिलती है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि पुलिस कोर्ट में सही से पूरा पक्ष नहीं रख सकी, जिसकी वजह उसकी पैरवी कमजोर पड़ गई और छह आरोपियों को जमानत मिल गई

ये है मामला

दरअसल, एएसपी समेत लालकुर्ती थाना और सदर बाजार थाना पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 10 सटोरियों को शनिवार को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल समेत एक लाख 40 हजार रूपये भी बरामद किए गए थे। सदर बाजार थाने में छह और लालकुर्ती में चार आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इनके खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम व 66 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। मगर 10 में से छह आरोपियों को कोर्ट से जमानत पर छोड़ दिया गया।

क्या है धारा

सार्वजनिक जुआ अधिनियम

ये जमानती धारा है और इसमें थाने से भी जमानत हो सकती है। इसमें जुर्माना लगाकर कोर्ट से जमानत मिल सकती है।

66 आईटी एक्ट

जिस अपराध में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आईटी एक्ट लगाया जाता है। इसमें तीन साल तक की कार्रवाई का प्रावधान है।

सदर थाना बाजार और लालकुर्ती पुलिस की कमजोर पैरवी से ही आरोपियों को जमानत मिली है। टीपी नगर के आरोपियों को सेम इन्हीं धाराओं में जेल भेजा गया, जबकि इन 10 आरोपियों में से छह को जमानत दे दी गई। इससे साफ है कि सदर ओर लालकुर्ती पुलिस सही तरह से पक्ष नहीं रख सके, इसलिए आरोपियों की जमानत हो गई। एसओ को स्वंय आकर पक्ष रखना चाहिए था। साथ ही पूरे बरामद रकम कोर्ट के सामने पेश करनी चाहिए थी।

संदीप चौधरी, अधिवक्ता

पुलिस की पैरवी सही नहीं हो सकी, जिसके चलते आरोपियों को जमानत मिल गई है। पुलिस को पूरे साक्ष्य रखने चाहिए थे ताकि इन आरोपियों को कोर्ट जेल भेजती। पुलिस की कमजोर कार्रवाई की वजह से ही आरोपी जमानत पर छुट जाते है। जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से इस तरह के धंधों में शामिल हो जाते है।

उपदेश शर्मा, एडवोकेट

इनकी हुई जमानत

1. सुशील गुप्ता पुत्र कृष्ण गुप्ता निवासी 88/7 शास्त्री नगर थाना नौचंदी मेरठ।

2. जयदीप सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मौहम्मदपुर अमरोहा थाना रजबपुर जिला अमरोहा।

3. सौरभ भटनागर पुत्र सुनील भटनागर निवासी मौहल्ला होलियान थाना नहटौर जिला बिजनौर।

4. गौरव राठौर पुत्र नरेश कुमार राठौर निवासी 2/3 नई तहसील थाना देहलीगेट जिला मेरठ।

5. ईशांत सिंह पुत्र अशोक कुमार निवासी क्वार्टर नंबर 4 नई तहसील थाना देहली गेट मेरठ।

6. सहर्ष गुलाटी पुत्र जगदीश गुलाटी निवासी मकान नंबर 56 शर्मा नगर थाना सिविल लाईन

इन्हें भेजा गया जेल

1. वासिफ शरीफ पुत्र शरीफुउल इस्लाम निवासी 107 बार पैडामल कोतवाली।

2. सादिक पुत्र शरीफुउल इस्लाम निवासी 107 बाजार पैडामल।

3. एहतशाम हसन पुत्र मौहम्मद अय्यूब निवासी शकूर नगर लिसाड़ी रोड ब्रहमपुरी।

4. शादाब पुत्र इरशाद निवासी 180 बाजार पेडामल थाना कोतवाली।

पुलिस ने अपनी तरफ से जुआ अधिनियम और आईटी एक्ट में मुकदमा कायम कर चालान करके कोर्ट भेजा था। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की है। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।

डॉ। अखिलेश नारायण सिंह, एसपी सिटी, मेरठ

Posted By: Inextlive