नगर निगम ने बकाया वसूली को लेकर कवायद तेज कर दी है. इसके तहत अगर 31 मार्च तक जमा न होने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी.


मेरठ ब्यूरो। बकाया कर वसूली की सख्ताई के चलते अब नगर निगम ने शहर के बड़े बकायदारों पर लगाम कसना शुरु कर दिया है। इस क्रम में संपत्ति कर बकाया संपत्ति कर न जमा करने पर नगर निगम ने चौधरी चरण ङ्क्षसह विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार अगर विवि प्रशासन ने 31 मार्च तक बकाया संपत्ति कर जमा नही किया तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। 5.35 करोड़ बकाये का मामला


गौरतलब है कि चौ। चरण सिंह विवि पर 31 मार्च 2022 तक 3,83,73,496 रुपये संपत्ति कर मय ब्याज समेत बकाया है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की बकाया धनराशि जोडऩे पर बकाया धनराशि 5,35,56,348 रुपये हो चुकी है। 5 करोड़ से अधिक का बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए निगम ने पहले भी विवि प्रशासन से भुगतान को कहा था लेकिन तब वार्षिक मूल्यांकन पर सीसीएसयू ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद जिला न्यायालय में याचिका लगा दी थी। जिला न्यायालय के लघुवाद न्यायाधीश ने प्रकरण निस्तारित करने का आदेश नगर निगम को दिया था। नगर निगम ने पांच अलग-अलग तिथियों पर विवि प्रशासन को सुनवाई के लिए बुलाया। लेकिन सीसीएसयू से सुनवाई में कोई उपस्थिति नहीं हुआ।स्वकर निर्धारण के बाद भी नही किया भुगतान

इसके बाद नगर आयुक्त डा। अमित पाल शर्मा के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया। हालांकि नोटिस से पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्व में स्वकर प्रपत्र भरकर स्वयं कर निर्धारण का अवसर दिया गया था। स्वकर प्रपत्र में जो कर निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया था उसे ही स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद भी संपत्ति कर नहीं चुकाया जा रहा है।

Posted By: Inextlive