जहां 600 से अधिक एक्टिव केस, वहां नहीं मिलेगी छूट

मेरठ में करीब 3हजार एक्टिव केस, लिहाजा जारी रहेगा कोरोना कफ्र्यू

Meerut। कोविड-19 के संबंध में शासन ने नई गाइडलाइन रविवार को जारी की। इसके मुताबिक जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस है, वहां पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। वहां पहले की तरह ही कोरोना कफ्र्यू की व्यवस्था रहेगी। जब तक 600 से नीचे एक्टिव केस नहीं हो जाते तब तक कोरोना कफ्र्यू लागू रहेगा।

फिलहाल राहत नहीं

इस बाबत मेरठ के डीएम के बालाजी ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन आ गई है। मेरठ में एक्टिव केस की संख्या अधिक है। इसलिए यहां पहले जैसी ही व्यवस्थाएं होगी, जो इमरजेंसी सेवाएं, दूध डेयरी और जरूरत से जुड़े सामानों की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुलेगी। कोरोना के केस कम होने पर ही छूट मिलेगी। डीएम ने बताया कि मेरठ जिले में कोरोना के केस कम होने पर ही कोरोना कफ्र्यू से छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरठ में कोरोना कफ्र्यू से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह दूध डेयरी, पेट्रोल पंप, इमरजेंसी सेवाएं और मेडिकल स्टोर खुलेंगे। वहीं खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी।

Posted By: Inextlive