मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को विभागीय गाइडलाइन के अनुसार पूरे करने होंगे मानक

ट्रेनिंग से पहले ट्रेनर के एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट की होगी जांच, फिर मिलेगी मान्यता

Meerut। अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही कार्यालय में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी। लाइसेंस के लिए कार्यालय जाने के बजाए अब आवेदकों को शहर के मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी और ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को परीक्षा में पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा। शासन द्वारा गत माह घोषित इस योजना को एक जुलाई से लागू होना था लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने से पहले शहर के मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूलों को आरटीओ की परीक्षा में पास होना पडेगा। इसके लिए मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को मानक पूरा करने का समय दिया गया है।

जारी करेंगे प्रमाण पत्र

इस योजना के तहत शहर में संचालित मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूलों का परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को विभागीय गाइडलाइन के अनुसार मानक पूरे करने होंगे। इसमें मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत मोटर ट्रेनिंग स्कूलों को रेमिडियल और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में इन स्कूलों में मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम के अनुसार ही रखे जाएंगे। मगर अभी तक शहर के अधिकतर मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूलों में केवल ट्रेंड ड्राइवर ही गाड़ी चलाना सीखा रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षण से पहले प्रशिक्षक के एक्सपिरियंस सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी और उसके बाद ही उनको मान्यता दी जाएगी।

नियमों की जानकारी

मोटर ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षक केवल गाड़ी चलाने सीखने वाले नहीं होंगे। इन प्रशिक्षकों को यातायात के नियमों की जानकारी के साथ गाड़ी चलाते समय अनुशासन बनाए रखना भी आना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम को सिद्धांत और प्रायोगिक दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसके लिए प्रशिक्षकों का स्पेशल टेस्ट खुद परिवहन विभाग के अधिकारी लेंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद ही उनको ट्रेनिंग स्कूलों के लिए पास किया जाएगा। इसके बाद इन कोर्स में चालकों को सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के साथ बेहतर व्यवहार और अनुशासन के बारे में जरूरी बातें भी पढ़ाई जाएंगी।

नई अधिसूचना के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोटर ट्रेनिंग स्कूलों से अब प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मगर प्रमाण पत्र जारी करने वाले ट्रेनिंग स्कूलों को भी सभी मानक नियमानुसार पूरे करने होंगे। इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल संचालकों को मानक पूरे करने के बाद आवेदन करने का समय दिया गया है।

दिनेश कुमार, एआरटीओ

Posted By: Inextlive