200 से पांच हजार रुपये तक शुल्क होगा निर्धारित, सोमवार को शासनादेश जारी

Meerut। अब सरकार सिगरेट-बीड़ी की बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क अनिवार्य करने जा रही है। इस लाइसेंस को जारी करने की पावर नगर निगम के पास रहेगी और नगर निगम इस लाइसेंस शुल्क से अपने राजस्व में वृद्धि करेगा। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर इस प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम जल्द ही बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत कर गजट जारी कर लागू कर देगा। इसके बाद बिना लाइसेंस सिगरेट-बीड़ी की बिक्री करने वालों से नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा।

निगम को दोहरा मुनाफा

इस संबंध में सोमवार को नगर विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी करते हुए इसे लागू करने का आदेश दिया गया। इस शासनादेश में सिगरेट-बीड़ी बेचने वालों के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रेट पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। उस लाइसेंस को प्राप्त करने वाले व्यापारी ही सिगरेट-बीड़ी बेच सकेंगे। इसके बाद बिना लाइसेंस सिगरेट-बीड़ी का व्यापार करने वालों के खिलाफ निगम अभियान चलाएगा और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। शासनादेश के अनुसार जुर्माने का शुल्क निर्धारण करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा उसके बाद वह शुल्क और जुर्माना लागू कर दिया जाएगा।

यह रहेगा संभावित शुल्क

अस्थाई दुकान- 200 रुपये

स्थाई दुकान- 1000

होल सेलर विक्रेता-5000

यह होगा संभावित जुर्माना

पहली बार पकड़े जाने पर- 2000 रुपये

दूसरी बार पकड़े जाने पर- 5000 रुपये

तीसरी बार पकड़े जाने पर- एफआइआर

शासनादेश के आधार पर शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इससे निगम की आय में वृद्धि होगी।

इंद्र विजय, सहायक नगरायुक्त

Posted By: Inextlive