60 दिन में शिकायत का नही हुआ निस्तारण तो बिजली विभाग देगा मुआवजा

सभी प्रकार की शिकायतों का प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा उपभोक्ता को भुगतान

Meerut। बिजली विभाग की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने बीती 18 फरवरी से स्टैंडर्ड ऑफ परफॉमर्ेंस रेगुलेशन 2019 की अधिसूचना को लागू कर दिया है। इससे तय समय में आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब आपको समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन मामलों में सुविधा

आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है या अपना ट्रांसफार्मर कराना है। साथ ही साथ फाल्ट ठीक कराना हो तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत विभाग ने तत्काल प्रभाव से स्टैंडर्ड ऑफ परफॉमर्ेंस रेगुलेशन 2019 की अधिसूचना को किया है। इसके तहत बिजली कंपनियों को शिकायतों को लंबित करने के बजाए उन्हें तुरंत समय से सही कराना होगा।

60 दिनों में मिलेगा मुआवजा

स्टैंडर्ड आफ परफॉमर्ेंस रेगुलेशन-2019 के तहत बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिन में मुआवजा देगी। इसमें उपभोक्ताओं को उनके बिजली के फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के 30 फीसदी से अधिक मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मुआवजा लेने के लिए उपभोक्ताओं को क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता को आवेदन देना होगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों की पुष्टि उनके स्मार्ट मीटर में दर्ज आंकड़ों से की जाएगी।

देरी पर मिलेगा मुआवजा-

सामान्य फ्यूज उड़ने पर - 50 रुपये प्रतिदिन

ओवरहेड लाइन पर - 100 रुपये प्रतिदिन

भूमिगत केबिल पर - 100 रुपये प्रतिदिन

ग्रामीण ट्रांसफार्मर पर - 150 रुपये प्रतिदिन

बिल संबंधी शिकायत पर - 50 रुपये प्रतिदिन

लोड घटाने-बढ़ाने पर - 50 रुपये प्रतिदिन

कनेक्शन खत्म कराने पर - 50 रुपये प्रतिदिन

ट्रांसफार्मर से वोल्टेज समस्या - 50 रुपये प्रतिदिन

वोल्टेज के लिए नई लाइन की जरूरत - 100 रुपये प्रतिदिन

छह फीसदी कम व ज्यादा लो वोल्टेज पर - 50 रुपये प्रतिदिन

नौ फीसद कम व छह फीसद ज्यादा हाईवोल्टेज पर - 50 रुपये प्रतिदिन

12.5 फीसद कम और 10 फीसद ज्यादा ईएचवी पर - 50 रुपये प्रतिदिन

हाईटेंशन कनेक्शन में देरी पर मुआवजा- 50 रुपये प्रतिदिन

मीटर संबंधी काम में देरी पर मुआवजा-

परिसर में शिफ्टिंग पर- 50 रुपये प्रतिदिन

मीटर रीडिंग पर- 200 रुपये प्रतिदिन

खराब मीटर बदलने पर- 50 रुपये प्रतिदिन

जला मीटर बदलने पर- 50 रुपये प्रतिदिन

लापरवाही पर भी मिलेगा मुआवजा

कॉल सेंटर द्वारा पहली बार में रिस्पॉन्स न देने पर - 50 रुपये प्रतिदिन

कॉल रजिस्टर न करने व शिकायत नंबर न देने पर - 50 रुपये प्रतिदिन

इस एक्ट की अधिसूचना जारी हो गई है उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया गया है। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधिशासी अभियंता से संपर्क कर अपनी शिकायत और इस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।

एसबी यादव, चीफ इंजीनियर

Posted By: Inextlive