शादी की है तो रजिस्ट्रेशन भी जरूर कराएं
शादी के पंजीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए रजिस्ट्री विभाग को बनाया गया है नोडल विभाग
यूपी सरकार के फैसले के बाद रजिस्ट्री विभाग ने शुरू किया प्रचार-प्रसार एक साल के अंदर पंजीकरण पर 10 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा Meerut। प्रदेश में ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ है। अनिवार्य प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्री विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है तो वहीं राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। हिंदू विवाह अधिनियम 2015 के तहत शादी के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकृत वेबसाइट पर कोई भी माता-पिता या अभिभावक अपने बेटे और बेटी का पंजीकरण करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में शादी का रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक करने की सिफारिश भी की जा रही है।एक साल के अंदर पंजीकरण कराने पर 10 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा
एक साल के बाद यह धनराशि 50 रुपये होगी। पंजीकरण में देरी होने पर हर साल फीस में 50 रुपये जुड़ते जाएंगे। लगभग हर धर्म के लोगों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक अपने फार्म को दिशा निर्देश के साथ पूरा भरे, और पति-पत्नी के हस्ताक्षर हों।मूल निवास प्रमाण में वोटर आईडी कार्ड, राशनकार्ड, बिजली बिल आदि।
जन्मतिथि प्रमाण के लिए पति-पत्नी के दस्तावेज। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। शादी का एक फोटोग्राफ। पति-पत्नी की ओर से निर्धारित प्रारूप में अलग विवाह हलफनामा। सभी स्व: प्रमाणित दस्तावेज। शादी का कार्ड। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण में ऑनलाइन आवेदन करें। पेज पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरें और लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही एप्लीकेशन फार्म खुलेगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरें। एप्लीकेशन फार्म को ऑनलाइन सबमिट करें। आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in शादी रजिस्ट्रेशन के लाभ शादी के बाद बैंक में ज्वॉइंट अकाउंट खुलवाने। स्पाउज वीजा हासिल करने। ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेने। पासपोर्ट के आवेदन में। बीमा क्लेम आदि के लिए। ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर संचालित है। सरकार द्वारा अनिवार्य शादी पंजीकरण के लिए विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। वीके तिवारी, एआईजी स्टांप, मेरठ