परतापुर के स्कूल संचालक ने फिंकवाया था महिला टीचर पर तेजाब

छेड़छाड़ के विरोध में टीचर ने छोड़ दी थी नौकरी, शॉप्रिक्स माल में की थी जॉब शुरू

कोर्ट ने छह आरोपियों पर लगाया तीन लाख रूपये जुर्माना

Meerut। परतापुर के हवाई पट्टी के पास दो साल पहले छेड़छाड़ के विरोध में महिला पर तेजाब फेंकने वाले स्कूल मालिक व प्रिंसिपल अजब सिंह समेत छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई गई है। इसके साथ ही तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तेजाब मुहैया कराने वाला एक आरोपी जमानत पर चल रहा था, उसको भी दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश हो गए है। पीडि़ता अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंची और उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है।

यह था मामला

परतापुर थाना एरिया के इंदिरापुरम की रहने वाली एक महिला पर संत विवेकानन्द स्कूल में टीचर थी। स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल अजब सिंह महिला टीचर के साथ छेड़छाड़ करता था। जिससें परेशान होकर टीचर ने नौकरी छोड़ दी थी और शॉप्रिक्स मॉल में एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। शॉप्रिक्स मॉल से घर जाते समय हवाई पट्टी के पास 22 नवंबर को अजब सिंह ने अपने साथियों रिंकू, अंकित, रोहित, रवि के साथ मिलकर तेजाब फेंक दिया था। जिससे महिला का चेहरा पूरी तरह झुलस गया था। जिस दुकान से तेजाब खरीदा गया था उस दुकानदार श्रवण कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में श्रवण कुमार जमानत पर बाहर चल रहा था, जबकि अजब सिंह, रिंकू, अंकित, रोहित, रवि जेल में ही बंद थे।

लगातार पीडि़ता करती रही पैरवी

परतापुर पुलिस ने घटना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आईपीसी की धारा 307, 326 ए, 504, 120 बी, 395 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन सभी धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी। लगातार पीडि़ता केस की पैरवी करती रही और उसके बाद केस में आरोपियों को सजा दिलाने का काम कानून से किया।

तीन लाख रुपये का जुर्माना और कार्रवाई

विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी। चौधरी चरण सिंह जिला कारागार से अजब सिंह, रिंकू, अंकित, रोहित, रवि को कोर्ट में गुरुवार को लाया गया। वहीं जमानत पर बाहर चल रहे श्रवण कुमार भी कोर्ट में पहुंचे, शाम तक इस मामले में सुनवाई चलती रही। शाम को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सभी छह आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Posted By: Inextlive