मेरठ। डीएम के। बालाजी ने कोरोना संक्रमित मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ऐक्टिव केस सर्च निर्धारित समय में पूरा कराया जाए।

मृत्युदर कम करें

डीएम ने सोमवार को विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ कोरोना महामारी की रोकथाम के संबंध में बैठक ली। इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने मेरठ में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास तेज करने को कहा। उनका कहना था कि जिन मरीजों का होम आईसोलेशन का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाए।

मरीजों की सेहत पहले

डीएम ने कहा कि मरीज की सेहत सबसे पहले है, सभी काम यह बात ध्यान रखकर किए जाएं। सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझे व टीमवर्क के साथ कार्य करें। मरीज को बेहतर इलाज और अच्छा भोजन दिया जाए। समय पर दवा मिलना सुनिश्चित किया जाए। अस्पतालों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कोरोना मरीज के स्वजनों को प्रतिदिन उसकी स्वास्थ्य रिपोर्ट भी दी जाए।

करें निरंतर निगरानी

डीएम ने कहा कि सारी (सीवर एक्यूट रेस्पेरेट्ररी इंफेक्शन) व आईएलआई (इंन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस) के चिह्नित व्यक्तियों की निरंतर मॉनीटरिंग करें व उनकी जांच कराएं। डाटा को ऐप व पोर्टल पर जरूर अपलोड किया जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ। राजकुमार, आदि मौजूद रहे।

प्राइवेट अस्पतालों से रोज मांगी रिपोर्ट

डीएम के। बालाजी ने जनपद मेरठ के समस्त निजी अस्पतालों से आईएलआई और सॉरी रोगियों की रिपोर्ट रोज देने को कहा है।

अपलोड करें रिपोर्ट

डीएम ने इन अस्पतालों के संचालकों एवं प्रबंधकों से कहा है कि कोविड-19 वायरस संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आईएलआई (खांसी, बुखार एवं सांस लेने में दिक्कत) एवं सॉरी के रोगियो की प्रतिदिन सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ। प्रशांत कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ द्वारा उपलब्ध गूगल लिंक पर उपलब्ध कराएं, जिससे समय रहते हुये ऐसे सभी मरीजो की जांच कराई जा सके।

शून्य रिपोर्ट जरूरी

डीएम ने बताया कि अस्पताल में आईएलआई (खांसी, बुखार एवं सांस लेने में दिक्कत) एवं सॉरी के रोगी नही भी आते हैं, तब भी शून्य रिपोर्ट प्रतिदिन उपरोक्त ई-मेल पर भेजी जानी चाहिए। सूचना नहीं देने पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में अस्पताल संचालक एवं प्रबंधक उत्तरदायी होंगे। सूचना भेजने में समस्या आने पर फोन नं। 8218657044 पर संपर्क कर सकते हैं।

Posted By: Inextlive