अब कमर्शियल वाहनों की शोरुम से मिलेगी आरसी
नए व्यवसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब शोरूम डीलर द्वारा होगा
खरीदार को नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर Meerut। प्राइवेट वाहनों की तर्ज पर अब परिवहन विभाग कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी डीलर स्तर पर करने जा रहा है। यानि अब नए व्यवसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब शोरूम डीलर द्वारा होगा। अभी तक व्यवसायिक वाहन के खरीदार खुद आरटीओ कार्यालय पर ले जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत वाहन खरीदने वालों को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जिस शोरूम से वाहन खरीदा है, वहीं से उसका रजिस्ट्रेशन होगा। कमर्शियल वाहनों को जोड़ाअभी तक हल्के वाहनों में दो व चार पहिया गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन डीलर प्वांइट से हो रहा है। मगर अब कमर्शियल वाहनों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके तहत वाहन खरीद के बाद खुद डीलर ही ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय भेज देगा। आरटीओ कार्यालय प्रपत्रों की जांच करके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र शोरूम भेज देगा। इसके बाद शोरुम से वाहन मालिक को आरसी जारी कर दी जाएगी। हालांकि व्यावसायिक वाहन के परमिट के लिए वाहन मालिक को कार्यालय ही जाना होगा।
सॉफ्टवेयर से जोड़ने का कामदरअसल, हाल ही में व्यावसायिक वाहनों में इनबिल्ड यानी कंपनियों की ओर से चेचिस और बॉडी समेत वाहन बाजार में उतारे गए हैं। ऐसे वाहनों के खरीदार को आरटीओ कार्यालय
जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं पडे़गी। ऐसे में डीलर स्तर पर काम देकर विभाग अपना लोड़ कम करने जा रहा है। इसके लिए एनआइसी द्वारा डीलरों को ऑनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। एनआईसी द्वारा डीलरों को ऑनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को आसानी रहेगी और सारा काम ऑनलाइन होगा। श्वेता वर्मा, एआरटीओ प्रशासन