पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का था प्रावधान

दो लाइसेंस और दो हथियार ही रख सकेंगे लोग

Meerut। एक व्यक्ति अब सिर्फ दो हथियार रख सकता है। यदि तीसरा हथियार है, तो उसे जमा करना होगा। अब एक व्यक्ति कानूनी तौर पर दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है। शस्त्र अनुभाग ने ऐसी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है, जिनके पास लाइसेंसी तीन हथियार हैं। मेरठ में करीब 400 ऐसे लोग हैं, जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंसी है। शस्त्र अनुभाग जल्द ही तीन लाइसेंसी हथियार रखने वालों को नोटिस देने जा रहा है।

क्या है कानून

राज्यसभा ने 10 दिसंबर 2019 को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी थी। इसमें प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा और एक लाइसेंस पर केवल दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है। अभी तक एक लाइसेंस पर तीन हथियार रख सकते हैं। कानून के अधिसूचित होने के एक वर्ष के भीतर संबंधित पुलिस थाने, हथियार विक्रेता या कलेक्ट्रेट के मालखाने में जमा कराना होगा। इन हथियारों को निष्क्रिय किया जाएगा।

दो से ज्यादा लाइसेंस नहीं

यदि आपके पास दो लाइसेंस हैं, जिसमें आपने दो हथियार ले रखे हैं तो अब आप दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। एक व्यक्ति को दो लाइसेंसी हथियार रखने का अधिकार है। मेरठ में भी इस नियम को फॉलो करने पर काम शुरू हो गया है। दो लाइसेंस और दो हथियार से ही संतुष्ट रहना होगा। मेरठ में करीब 400 शस्त्र धारक ऐसे हैं, जिनके पास तीन लाइसेंसी हथियार हैं। शस्त्र अनुभाग के कर्मचारियों ने इनकी कुंडली निकालनी शुरू कर दी है।

तीसरा लाइसेंस हो जाएगा निरस्त

एक व्यक्ति अब सिर्फ दो हथियार रख सकता है। जिसके पास तीसरे हथियार का लाइसेंस है, उसका तीसरा लाइसेंस सरेंडर करके शस्त्र कलेक्ट्रेट के मालखाने में जमा कराना होगा। वरना शस्त्र बेचकर लाइसेंस कैंसल कराना होगा। मेरठ में करीब 400 लोग ऐसे हैं, जो शस्त्र अनुभाग के कर्मचारियों ने चिह्नित किए हैं। जिनके पास तीन लाइसेंस है, उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इनका तीसरा लाइसेंस जल्द कैंसिल करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

स्टेटस सिंबल ज्यादा

वास्तव में स्टेटस सिंबल के लिए अब लोग शस्त्र लाइसेंस लेकर महंगे से महंगे हथियार खरीद रहे हैं। वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस की ढाई हजार फाइल ऐसी है, जिन पर सभी थानों और तहसील की रिपोर्ट लग गई है, मगर वह शस्त्र अनुभाग में आगे की कार्रवाई के लिए पेंडिंग हैं। शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए हर कोई चक्कर काट रहा है।

अब एक व्यक्ति को दो शस्त्र लाइसेंस रखने का अधिकार है। शासन से इसकी गाइड लाइन आने वाली है, जिनके पास भी तीन हथियार हैं। इनकी लिस्ट निकलवाई जा रही है।

अजय तिवारी, एडीएम सिटी एवं प्रभारी आ‌र्म्स

24846 कुल शस्त्र लाइसेंस

12001 लाइसेंस मेरठ शहर में

12845 लाइसेंस मेरठ देहात में

400 लोग (करीब) तीन लाइसेंस वाले

Posted By: Inextlive