गैस सिलेंडर में घटतौली पर एजेंसी पर जुर्माना
नापतौल विभाग ने घटतौली पर हॉकर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
न्यायिक अधिकारी के घर कम गैस के सिलेंडर की हुई थी डिलीवरी Meerut। गैस सिलेंडर में घटतौली आम बात है लेकिन इस बार एक न्यायिक अधिकारी के साथ घटतौली हुई तो मामला गंभीर हो गया। नाप तौल विभाग ने चेतना गैस एजेंसी के खिलाफ घटतौली का मुकदमा दर्ज कर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीन किलो गैस कमदो माह पहले एक न्यायिक अधिकारी के घर चेतना गैस एजेंसी से सिलेंडर डिलीवर किया गया था। सिलेंडर में कम गैस की आशंका पर सिलेंडर का वजन तौला गया तो तीन किलो गैस कम मिली। न्यायिक अधिकारी की शिकायत पर नापतौल विभाग की टीम ने चेतना गैस एजेंसी के हॉकर के खिलाफ घटतौली का मुकदमा दर्ज कर जुर्माना लगा दिया। ध्यान रहे कि चेतना गैस एजेंसी भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी कांता कर्दम के पति वीर सिंह कर्दम की है।
तीन अन्य एजेंसी पर जुर्मानानाप तौल विभाग द्वारा गत माह घटतौली के खिलाफ शुरु किए अभियान में तीन अन्य गैस एजेंसी के सिलेंडर में भी घटतौली मिलने पर जुर्माना लगाया। टीम ने ऑन रोड हॉकर के गैस सिलेंडर का वजन तोलकर गैस कम मिलने पर जुर्माना लगाया। इनमें सबसे अधिक जुर्माना बुद्धपूर्णिमा गैस एजेंसी के 6 सिलेंडर में घटतौली मिलने पर लगाया गया है।
इन एजेंसियों पर मुकदमा मोहन गैस एजेंसी बुद्ध पूर्णिमा गैस एजेंसी सविता गैस एजेंसी चेतना गैस एजेंसी द्वारा एसीजीएस फर्स्ट के घर सिलेंडर डिलीवर किया गया था जिसमें तीन किलो गैस कम मिली थी। इसके साथ ही तीन अन्य एजेंसियों पर 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। आर के विक्रम, इंस्पेक्टर नापतौल