डीएम के। बालाजी ने गुरुवार को जारी की नई गाइडलाइन

एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट देंगे कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति

कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होगा कार्यक्रम का आयोजन

Meerut। डीएम के। बालाजी ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम स्तर के अधिकारी ही देंगे। रामलीला और दशहरे का आयोजन सामूहिक गतिविधियों के प्रतिबंधों के अधीन होगा। किसी भी बंद स्थान, हॉल, कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। सभी के लिए सेनेटाइजेशन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम स्तर के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने के बाद ही दी जाएगी। धारा 144 का भी पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

आयोजनों के लिए जरूरी

आयोजनों के लिए स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाए। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इससे थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजेशन के मानकों के पालन में सुविधा होगी।

कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग और फर्श पर सोशल डिस्टेसिंग के लिए गोले का चिन्ह लगाया जाए। प्रवेश द्वारा पर ही हैंड सेनेटाइजेशन कराया जाए।

सभी स्टाफ एवं दर्शकों को फेस मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों के आने-जाने के अलग-अलग रास्ते तैयार किए जाएं। यदि रास्ते अधिक बनाए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।

कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार साफ पानी पीने की व्यवस्था रखी जाए। जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल गिलास होंगे।

वातानुकूल आदि के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिसके अनुसार एसी का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी कराई जाएगी।

सोशल डिस्टेंसिंग के मानक और सुरक्षा का प्रत्येक समय निरीक्षण किए जाने के लिए मैनपावर तैनात की जाए।

सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति छह फिट की दूरी बनाए रखें।

65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में सुरक्षित रहने की सलाह नई गाइडलाइन में दी गई है।

अगर संक्रमित व्यक्ति मिला

कार्यक्रम, प्रदर्शन में यदि कोई कोरोना के लक्षण वाला युवक दिखता है तो उसको जब तक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तब तक उसको आइसोलेट रखा जाएगा। जिसके बाद उपचार शुरू कर दिया जाएगा। यदि व्यक्ति की हालत ज्यादा खराब होती है तो तुरंत हास्पिटल ले जाने का काम किया जाएगा। जहां पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया जाएगा, उस पूरे स्थान को सेनेटाइज कराया जाएगा। साथ ही बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग करके कार्रवाई की जाएगी।

मूर्ति विर्सजन और रैली के लिए

मूर्तियों की स्थापना खाली स्थान पर की जाएगी। उनका आकार छोटा रखा जाएगा।

मूर्तियों के विसर्जन में छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए।

मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में कम लोग ही शामिल हो।

रैली विसर्जन आदि के समय भीड निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाएगा।

चौराहों और सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखा जाए। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।

Posted By: Inextlive