- मेरठ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गृहस्थी का टारगेट हुआ पूरा

- गरीब काट रहे विभाग के चक्कर, अमीरों का किया जाएगा लिस्ट से बाहर

akhil.kumar@inext.co.in

Meerut: गरीबों के निवाले पर अमीरों का डाका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अमली जामा पहनाने में कुछ वक्त लगेगा। मेरठ में शासन द्वारा दिए गए कोटे को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। पात्र विभाग की चौखट पर जा रहा है तो विभाग स्कू्रटनी कर अमीर को लिस्ट से हटाकर उसे शामिल करने की कोशिश कर रहा है।

एक जनवरी से मेरठ में

मेरठ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) एक जनवरी 2016 से लागू है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र की 64 और देहात की 79 फीसदी आबादी क दो पात्र गृहस्थी की सूची में शामिल किया गया है। योजना का क्रियान्वयन कर रहे जिला पूर्ति विभाग का कहना है कि मेरठ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का टारगेट पूरा हो चुका है। पात्र गृहस्थी के राशनकार्डो की संख्या जनपद में 494890 है जबकि पात्र गृहस्थी के 2322858 पात्र लाभार्थी हैं। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि टारगेट पूरा होने के बाद अब गए लाभार्थी को लिस्ट में उसी स्थिति में जुड़ सकेगा जब एक अमीर को लिस्ट से हटाया जाए।

लगातार चल रही स्क्रूटनी

आनन-फानन में लागू हुए एनएफएसए की तैयारियां विभागीय स्तर पर नहीं हो सकी थीं। आईपीएल और बीपीएल कार्डो को शामिल कर पात्र गृहस्थी का चयन किया गया है। गरीब परिवार पात्र गृहस्थी में शामिल करने को लेकर दबाव बना रहे हैं तो वहीं विभाग लगातार स्क्रूटनी और शिकायत की बिना पर 'अमीरों' को लिस्ट से हटाकर पात्र को शामिल कर रहे हैं। प्रदेश की एक रिवाइज लिस्ट शुक्रवार शाम को भी बेवसाइट पर अपलोड की गई है। पात्र गृहस्थी के लिए उप्र खाद्य एवं रसद विभाग की बेवसाइट पर नाम सर्च किया जा सकता है।

इस बेवसाइट पर सर्च करें

http://fcs.up.nic.in

एक नजर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी का चयन किया जा रहा है। बीपीएल और आईपीएल राशन कार्ड धारक को इस श्रेणी में रखा गया है। अन्त्योदय कार्ड धारक को अभी भी पूर्ववत प्रक्रिया के तहत लाभ मिलता रहेगा। बीपीएल और आईपीएल को मिलाकर हर जनपद में शहरी क्षेत्र में 64 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 79 फीसदी आबादी का हिस्सा पात्र गृहस्थी में श्रेणी में रखा गया है। जनसंख्या 2011 के अनुसार लाभार्थी के चयन का प्रावधान है।

पात्र लाभार्थी को

गेहूं-प्रति यूनिट 3.5 किग्रा, 2 रुपये प्रति किग्रा से दर से, प्रति माह

चावल-प्रति यूनिट 1.5 किग्रा, 3 रुपये प्रति किग्रा की दर से, प्रति माह

अन्त्योदय को

गेहूं-15 किग्रा प्रति राशन कार्ड, 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से, प्रति माह

चावल-20 किग्रा प्रति राशन कार्ड, 3 रुपये प्रति किग्रा की दर से, प्रति माह

चीनी-एपीएल और बीपीएल कार्ड धारक को पूर्व की भांति जबकि अन्त्योदय कार्ड धारक को 640 ग्राम प्रति यूनिट, प्रति माह

मिट्टी का तेल-गैस कनेक्शन धारक को 2 लीटर प्रतिमाह जबकि बिना गैस कनेक्शन के कार्ड धारक को 4 लीटर प्रतिमाह।

मेरठ में

942-ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

372-शहरी क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

एनएफएसए पात्र गृहस्थी

-बीपीएल परिवार बशर्ते अपात्रता की श्रेणी में न हों।

-कुष्ठ रोगी, एड्स पीडि़त, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले स्वच्छकार।

-भूमिहीन मजदूर, कुली, पल्लेदार आदि।

-गरीब निराश्रित, विकलांग, विक्षिप्त आदि।

-आवासहीन परिवार।

-ट्रांसजेंडर (किन्नर) कम्युनिटी के सदस्य।

अपात्र

-आयकर दाता।

-चार पहिया वाहन, टै्रक्टर, हार्वेस्टर आदि।

-एसी-जेनरेटर रखने वाले।

-100 वर्ग मीटर में आवासीय प्लॉट, 80 वर्ग मीटर में कॉमर्शियल प्लॉट।

-तीन लाख प्रति वर्ष आय।

-शस्त्र लाइसेंसधारक।

आंकड़े-

494890-पात्र गृहस्थी के राशनकार्ड

2322858-पात्र गृहस्थी के लाभार्थी

9229-अन्त्योदय राशनकार्ड

42453-अन्त्योदय लाभार्थी

504119-मेरठ में राशनकार्ड

2365311-मेरठ में लाभार्थी

(आंकड़े-22 अप्रैल 2016 तक के)

नहीं बन रहे राशनकार्ड

आईपीएल और बीपीएल कार्ड से पात्र गृहस्थी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। शासन की पूरा ध्यान फिलहाल पात्र गृहस्थी की सूची को पारदर्शी और पुष्ट बनाना है। इसी के चलते फिलहाल नए राशनकार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं।

ध्यान दें

एनएफएसए के तहत पात्र गृहस्थी में शामिल बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को महज गेहूं और चावल सस्ती दरों पर मिलेगा। चीनी और मिट्टी का तेल पूर्ववत प्रक्रिया के तहत पूर्व में जारी कार्ड पर ही मिलेगा। अन्त्योदय को पात्र गृहस्थी से पृथक रखा गया है।

डिजिटल कार्ड जल्द

पूर्ति विभाग पात्र गृहस्थी को फिलहाल शासन की ओर से दर्ज रिकार्ड की बिना पर कम्प्यूटराइज्ड प्रिंट दे रहा है। आने वाले दिनों में छंटनी होने के बाद पात्र गृहस्थी को डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आधार कार्ड से अटैच यह डिजिटल कार्ड होगा।

पात्र गृहस्थी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। मेरठ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का कोटा पूरा हो गया है। ऐसे में आने वाले आवेदक का परीक्षण कर लिस्ट में उसी स्थिति में शामिल किया जाएगा जब किसी 'रिच' का नाम हटाया जाएगा। पात्र गृहस्थी आधार कार्ड का प्रयोग पहचान पत्र के तौर पर करें। आने वाली सब्सिडी का लाभ इसी स्थिति में मिल सकेगा।

राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी।

Posted By: Inextlive