आरटीओ ने 15 अक्टूबर से एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को किया जरूरी

15 अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुई अनिवार्य

2019 से पुराने वाहनों के लिए चार से 10 माह की छूट दी गई

Meerut। अगर आप आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन की फिटनेस कराने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, परिवहन विभाग ने 15 अक्टूबर से एचएसआरपी यानि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को जरूरी कर दिया है। यानि अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस नहीं हो सकेगी। वहीं 2019 से पुराने वाहनों के लिए चार से 10 माह का समय दिया गया है। आरआई राहुल शर्मा ने बताया कि एचएसआरपी के बिना अब फिटनेस नहीं होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से एचएसआरपी उपलब्ध है। सभी वाहनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है।

वाहनों को नही राहत

नई व्यवस्था गुरुवार से लागू हो गई है। यानी कि 2019 के बाद खरीदे गए व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर लगवानी पड़ेगी। वाहन मालिक जब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर सत्यापन नहीं कराएंगे, तब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके लिए आरटीओ कार्यालय के फिटेनस ग्राउंड में नोटिस भी लगा दिया गया है।

समय-सीमा तय

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर शासन की ओर से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है। जिसके तहत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहन पर नहीं लगवाने पर कार्यवाही की जाएगी। जब तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी, तब तक उनका किसी भी तरह का काम विभाग में नहीं होगा।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए समय-सीमा

एक अप्रैल 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए चार महीने की समय

एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए छह महीने का समय

एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए आठ महीने का समय

एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक के पंजीकृत वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 10 माह की समय

वाहनों की कतार

इस संबंध में अगस्त में परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि 15 अक्तूबर से पहले सभी व्यावसायिक वाहन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। इसके बिना फिटनेस जांच नहीं होगी। इस आदेश के तहत गुरुवार से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहनों को फिटनेस सíटफिकेट देने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के चलते लगातार दो दिन से आरटीओ कार्यालय में फिटनेस के लिए आने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन में 150 से अधिक वाहनों को बिना फिटनेस के वापस भेज दिया गया है।

दोनो तरह से करें बुक

एचएसपी लगाने का जिम्मा विभाग ने खुद वाहन विक्रेता डीलर्स को दे दिया है। यानि की जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो आपको खुद डीलर द्वारा ही एचएसआरपी लगाकर ही दी जाएगी। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा। इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा। इसमें से एक विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहनों की श्रेणी खुलेगी, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा। फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी। अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा। इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे। डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसमें पंजीकरण नंबर, पंजीकरण तिथि, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा। दोपहिया वाहन के लिए 200 से 500 रुपये शुल्क तय है। चौपहिया वाहन के लिए 500 से एक हजार रुपये शुल्क तय है।

Posted By: Inextlive