सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान किया तो कार्रवाई तय
जनपद में हो कोटपा अधिनियम-2003 का पालन
छह सदस्य टीम करेंगी छापेमारी, धूम्रपान करने से रोकेगी Meerut। प्रदेश में तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार बेहद सख्त है। डीएम अनिल ढींगरा ने शनिवार को बैठक के दौरान थाने-चौकियों में तंबाकू उत्पाद पर रोक के आदेश जारी कर दिए.डीएम ने कहा कि जनपद के थाने-चौकियों को तंबाकू मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा गठित छह सदस्य टीम छापेमारी कर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों को रोकेगी। 6 सदस्यीय टीम गठित बैठक में डीएम अनिल ढींगरा के निर्देश पर 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन को रोकेगी। टीम में एसएसपी, सीएमओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य खाद्य निरीक्षक शामिल होंगे।