आसान नहीं होगी इस बार पटाखों की बिक्री
- स्थायी-अस्थायी लाइसेंसों की संख्या 50 प्रतिशत कम करने के आदेश
- निषिद्ध क्षेत्रों में नहीं होगी बिक्री, जिला प्रशासन कर रहा स्क्रीनिंग आई कन्सर्न मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के एनसीआर में पटाखों की खरीद-फरोख्त और आतिशबाजी पर रोक के बाद इस बार दिवाली पर धमाके कम ही होंगे। जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर रोक के कड़े कदम उठाए हैं। वहीं स्थायी-अस्थाई लाइसेंसों की संख्या को इस बार घटाकर आधा कर दिया जाएगा। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में प्रशासन आतिशबाजी पर रोक के लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है। मुश्किल है लाइसेंस मिलनासिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने बताया कि पटाखों की खरीद-फरोख्त को कम किया जाएगा। शासन स्तर पर ऐसे निर्देश हैं कि पटाखों की बिक्री को रोकने के प्रयास किए जाएं, ऐसे आदेश मिले हैं। पटाखा की स्थायी-अस्थायी दुकानों को विभिन्न प्रक्रियाओं और मानकों को पूरा करने पर ही लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा सर्वे कर ऐसे स्थानों पर बिल्कुल पटाखों की न बिक्री होगी और न ही आतिशबाजी होगी जो निषिद्ध क्षेत्र में आते हैं। दुकानों की संख्या को घटाया जा रहा है तो परंपरागत अस्थायी पटाखा बाजारों की संख्या भी कम होगी।
तैयार हो रही पॉलिसीसिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन के निर्देशों में अनुपालन में पटाखा बिक्री को लेकर पॉलिसी तैयार की जा रही है। 50 फीसदी तक स्थायी-अस्थायी लाइसेंस को कम करने के निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं।
ये हैं निषिद्ध क्षेत्र -सभी साइलेंट जोन -हॉस्पिटल -स्कूल -धार्मिक स्थल -वृद्धाश्रम, आदि --- एक नजर में 34-लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री (फिलहाल रद) 500-अवैध पटाखा फैक्ट्रियां 8-सालाना लगने वाले अस्थायी हॉट 150-अवैध पटाखा हाट 500-औसत पटाखा अस्थायी दुकानें (लाइसेंस) 2000-अवैध पटाखा दुकानें --- पटाखों की खरीद-फरोख्त को कम किया जाएगा। इस बार पटाखा की स्थायी-अस्थायी दुकानों को विभिन्न प्रक्रियाओं और मानकों को पूरा करने पर ही लाइसेंस मिलेगा। -एसपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ ------------------------ -छापेमारी के लिए टीम गठित पटाखों का स्टॉक करने वाले व्यापारियों पर फायर विभाग ने नजरें टेढ़ी कर ली है। फायर विभाग के अधिकारी का कहना है कि किसी भी व्यापारी को पटाखों का स्टाक नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए फायर विभाग ने एक टीम भी तैयार कर ली है। जो समय -समय पर छापेमारी करेगी। 20 पटाखे फैक्ट्री को हरी झंडीदिवाली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले ही मेरठ में 20 लोगों को पटाखें व आतिशबाजी बनाने के लाइसेंस को हरी झंडी दी है।
------------------------ वर्जन दिवाली पर किसी भी व्यापारी को पटाखों का स्टॉक नहीं करने दिया जाएगा। छापेमारी के लिए पांच फायर विभाग के अधिकारियों की टीम बना दी गई है। अजय कुमार शर्मा सीएफओ - सीएफओ की फोटो भी है