सीएमओ और नगर निगम के अधिकारियों के बीच हुई बैठक

Meerut। निगम सीमा में तंबाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध की श्रेणी में आएगा। इस संबंध में शुक्रवार को सीएमओ और नगर निगम के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इसके तहत कोटपा लगाने पर चर्चा की गई।

कोटपा के तहत होगी कार्रवाई

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ। अखिलेश मोहन ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू रोकथाम को कोटपा अधिनियम-2003 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत अब जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मेरठ और यूपीवीएचए (उत्तर प्रदेश वॉलिन्टरी हैल्थ एसोसिएशन उप्र लखनऊ) संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।

आज रखेंगे प्रस्ताव

सहायक नगर आयुक्त बृजपाल सिंह ने तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया को लागू करने के लिए नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव रखने की बात कही। उन्होंने बताया कि शहर में तम्बाकू बेचने के लिए अब नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम जल्द ही वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करेगा। इस बाबत महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। नोडल अधिकारी, एनसीडी एवं जनपद सलाहकार ने बताया कि तम्बाकू की वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया न होने के कारण ज्यादातर दुकानदार इसको बेचते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रचार भी करते हैं।

Posted By: Inextlive