हाईकोर्ट के स्टे आर्डर के आधार पर शुरु हुए तीन टोल

Meerut। शुरुआत से विवादों में घिरे दिल्ली रोड टोल समेत मवाना और रूड़की रोड पर कैंट के टोल बैरियर आखिरकार शनिवार देर शाम शुरु हो गए। कैंट बोर्ड बैठक में हुए निर्णय के बाद टोल को गत सप्ताह बंद करा दिया गया था लेकिन टोल ठेकेदार बोर्ड के उस आदेश पर हाई कोर्ट से स्टे आदेश ले आया और कोर्ट के आदेश की अहवेलना के मामले में कैंट बोर्ड के आला अधिकारियों को ही कोर्ट से फटकार लगवा दी।

शुरु हुआ कलेक्शन

कोर्ट का आदेश आने के बाद शनिवार देर शाम 9 बजे करीब दिल्ली रोड, मवाना रोड और रूड़की रोड पर टोल पाइंट शुरु कर वाहनों से टोल की वसूली शुरू कर दी गई। इस दौरान अचानक से टोल पाइंट शुरु होने पर वाहनों की कतारें टोल पर लगना शुरु हो गई। कई वाहन चालकों ने टोल देने का विरोध भी किया जिसके चलते जगह जगह जाम और विवाद की स्थिति बनी रही। लेकिन टोल के विरोध के बाद भी वाहन चालकों को टोल का भुगतान करना पड़ा।

कोर्ट में रखेंगे पक्ष

अभी 15 जनवरी को कैंट बोर्ड बैठक में टोल ठेका रदद करने का आदेश आए दस दिन ही हुए थे कि ठेकेदार ने कोर्ट से आदेश लाकर कैंट बोर्ड, सांसद और विधायक के आदेश के बावजूद टोल से वसूली शुरु कर दी। इस मामले में अब कैंट बोर्ड को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है तब तक के लिए ठेकेदार एंट्री शुल्क की वसूली जारी रखेगा इसके बाद यदि 27 को कोर्ट के माध्यम से जनहित में कोई फैसला होता है तो ही टोल बंद हो सकता है। हालांकि कैंट बोर्ड इस टोल को जनहित में बंद कराने के लिए कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का मन बना चुका है।

ठेकेदार के पास कोर्ट का स्टे आर्डर है ऐसे में अभी अपना पक्ष रखे बिना टोल के संबंध में कोई निर्णय नही लिया जाएगा। 27 को इस बारे में कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय होगा।

ब्रजेश सिंघल, प्रवक्ता कैंट बोर्ड

Posted By: Inextlive