मनमानी पर लगाम को एंबुलेंस का नया रेट कार्ड जारी
डीएम ने तय किया अलग-अलग एंबुलेंस का किराए, परिवहन विभाग ने किया चालकों को जागरुक
Meerut। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की परेशानी और एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए डीएम ने शनिवार देर रात से एंबुलेंस के नए रेट लागू कर दिए। इस नई व्यवस्था के तहत प्रति 10 किमी तक एक हजार रुपये से साधारण एंबुलेंस का किराया तय किया गया है। इस नई व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। आदेश के अनुपालन में रविवार को आरटीओ विभाग की टीम ने मेडिकल कालेज समेत शहर के निजी हॉस्पिटल में जाकर एंबुलेंस चालकों से बात की और उनको आपदा के इस समय में अवसर तलाशने से ज्यादा मदद करने के लिए जागरुक किया। प्रवर्तन दल ने किया जागरुकएआरटीओ दिनेश कुमार के नेतृत्व में प्रर्वतन दल की टीम ने मेडिकल कॉलेज समेत कुछ निजी हॉस्पिटल में जाकर एंबुलेंस चालकों को नए आदेश के अनुसार तय रेट पर मरीजों व शवों को परिवहन की जानकारी दी। इस दौरान सभी चालकों को गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित रेट की जानकारी दी गई। निजी हॉस्पिटल की एंबुलेंस के लिए भी अस्पताल संचालकों को रेट के अनुसार ही किराया लेने का आदेश दिया गया। एंबुलेंस चालकों को मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए तीनों प्रकार की एबुलेंस के अलग-अलग किराए की जानकारी दी गई। इस दौरान कई मरीजों के तीमारदारों से भी किराये की जानकारी ली गई और उनको भी निर्धारित किराए की जानकारी दी गई।
चालकों से परेशानी पूछी इस दौरान चालकों से उनकी समस्याएं भी प्रवर्तन दल के अधिकारियों ने पूछी। अधिकतर चालकों ने बताया कि कोरोना संक्रमित को उनके खुद के परिजन भी हाथ लगाने से डरते हैं। ऐसे में एंबुलेंस चालक ही मरीजों या शवों को उठाकर गाड़ी में रखने, अस्पताल में अंदर बेड तक ले जाने आदि का काम करते हैं। जबकि यह काम उनका नहीं है। अब ऐसे में यदि एंबुलेंस चालक मरीज या शव को उठाने के नाम पर अतिरिक्त पैसा लेते हैं तो वह एंबुलेंस के किराये में शामिल नहीं किया जाएगा। वह उनका अतिरिक्त सेवा शुल्क होगा। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। निर्धारित हुआ एंबुलेंस का रेट कार्ड ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस प्रति 10 किमी - 1000 रुपये किराया तय दूरी पार होने पर प्रति एक किमी का किराया होगा 100 रुपये ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस प्रति 10 किमी - 1500 रुपये किराया तय दूरी पार होने पर प्रति किमी किराया होगा 100 रुपये वेंटीलेटर सपोर्ट एंबुलेंसप्रति 10 किमी - 2500 रुपये किराया
तय दूरी पार होने पर प्रति किमी किराया होगा 200 रुपये इन नंबर्स पर होगी अधिक वसूली की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन - 112 ट्रैफिक हेल्पलाइन - 9454404000 पुलिस अधीक्षक यातायात - 9454401913 संभागीय परिवहन अधिकारी - 9897522639 आज एंबुलेंस चालकों से बातचीत कर उनको जागरुक किया गया कि निर्धारित रेट के अनुसार ही किराया लिया जाए। बाकि कुछ एंबुलेंस चालकों ने अतिरिक्त काम के लिए शुल्क की बात कहीं तो वह उनके विवेक पर है कि तीमारदार किस काम के उनको पैसा दे रहे हैं। दिनेश कुमार, एआरटीओ