एक फ्लोर का नक्शा होगा पास, दूसरे का देना होगा शमन शुल्क

योजना के तहत आवास विकास को नही मिल रहे आवेदक

Meerut। अगर आपने आवास के ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पास कराया है, उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बना दिया है तो अब परेशान होने की जरुरत नही है। आवास विकास की नई शमन योजना में भवन स्वामी को यह लाभ दिया जा रहा है कि वह आवेदन कर अपनी पेनेल्टी जमा कर नक्शा पास करा सकता है। इसके लिए आवेदक को शमन योजना में अपना शमन शुल्क किस्तों में जमा करा सकता है। इसके बाद उनका अवैध फ्लोर भी वैध कर दिया जाएगा। लेकिन आवास विकास की शमन योजना का लाभ लेने में अभी भवन स्वामी रुचि नही दिखा रहे हैं।

देना होगा शमन शुल्क

इस योजना के तहत वे आवेदक भी लाभ उठा सकेंगे जिनके भवन का दूसरा या तीसरा माला बिना नक्शे के बनाया गया है और विभागीय नोटिस जारी हो चुका है। ऐसे आवेदक विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए शमन योजना में आवेदन कर सकेंगे। विभाग द्वारा उनके भवन के फ्लोर की जांच कर नक्शा पास कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए शमन शुल्क वसूला जाएगा। यह शमन शुल्क एकमुश्त या किश्तों में भुगतान किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया शुरु

अवैध निर्माण को वैध करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए शासन ने शमन योजना 2020 को तैयार किया है। इस योजना का लाभ आवेदकों को छह माह तक मिलेगा। यानि 21 जुलाई से आवेदक अपने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके बाद छह माह तक यानी 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक आवेदक के अवैध या बिना नक्शे के निर्माण को सील नही किया जाएगा। जो आवेदक आवेदन करेगा उसे अपने निर्माण के अनुसार शमन शुल्क की राशि एकमुश्त तीन मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि आवेदन प्रक्रिया शुरु हुए एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक आवास विकास के पास आवेदक नही पहुंचे हैं। हालांकि आवास विकास ने भी योजना का प्रचार प्रसार अधिक नहीं किया है, जिसके चलते अभी आवेदक शमन के लिए आवेदन करने नही आ रहे हैं।

योजना के तहत जनपद में आवेदन प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। लेकिन अभी शमन योजना के लिए आवेदन नहीं आए हैं। योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके बाद संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

एसके पचौरी, एसई आवास विकास

Posted By: Inextlive